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चंडीगढ़ में बिना इजाजत ड्रोन उड़ाने पर हो सकती है जेल

Mon, 18 Jan 2021 02:32 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Mon, 18 Jan 2021 02:32 AM IST
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may be jailed for flying drone without permission in Chandigarh
चंडीगढ़। शहर में बिना इजाजत ड्रोन उड़ाया तो जेल जाना पड़ सकता है। शहर के डीसी मनदीप सिंह बराड़ की तरफ से शहर में ड्रोन उड़ाने को लेकर पाबंदी लगाई गई है। आदेश के अनुसार न सिर्फ ड्रोन बल्कि लो फ्लाइंग ओब्जेक्ट्स पर भी पाबंदी लगाई गई है।
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यूटी प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार लोगों की सुरक्षा को देखते हुए इस तरह की चीजें खतरनाक साबित हो सकती है। जिसके चलते ही डीसी मनदीप सिंह बराड़ ने धारा-144 के तहत ये पाबंदी लगाई है। निर्देशों में लिखा गया है कि लोग ड्रोन का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे सुरक्षा के खतरे को देखते हुए पाबंदी लगानी जरूरी है। ये पाबंदी 18 जनवरी से लागू होकर 18 मार्च तक प्रभावी रहेगी, जिसमें किसी भी तरह के ईवेंट में ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकेगा। हालांकि ये आदेश पुलिस कर्मियों और अन्य सरकारी एजेंसियों पर लागू नहीं होंगे, अगर वह अपनी ड्यूटी के संबंध में ड्रोन उड़ा रहे होंगे। इसके लिए अथॉरिटी से ड्रोन उड़ाने के आदेश की कॉपी के साथ ही कर्मचारी का वर्दी में होना जरूरी है। इसके अलावा सोशल इवेंट्स में पहले से अनुमति लेकर फोटोग्राफ़ी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन इवेंट्स में रिंग सेरेमनी, प्री वेडिंग फ़ोटो शूट और वेडिंग सेरेमनी शामिल है। इसके अलावा उन्होंने निर्देश जारी किए हैं कि शहर में कहीं भी दुकानों पर आर्मी, पैरा मिलिट्री फोर्सेस और पुलिस से संबंधित कपड़े, यूनिफार्म, स्टीकर और लोगो बेचने से पहले ग्राहक का आईडी प्रूफ लेना अनिवार्य होगा। ऐसा शहर में किसी भी प्रकार के आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए एहतियात के तौर पर किया गया है।
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