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मनवीर भड़ाना को मिल रहे चौथ के कॉल
ब्यूरो/अमर उजाला/चंडीगढ़
Updated Tue, 14 Jun 2016 08:25 PM IST
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चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय
- फोटो : file photo
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हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन मनवीर भड़ाना से फोन पर चौथ की मांग की जा रही है। पैसा न देने पर उन्हें व उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां भी मिल रही हैं। इस मामले को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे मनवीर भड़ाना की याचिका पर जस्टिस एम. जयपॉल ने हरियाणा पुलिस और मुंबई पुलिस को 13 जुलाई के लिए नोटिस जारी किया है।
अपनी याचिका में भड़ाना ने कहा है कि उन्हें मुम्बई से फोन पर धमकी दी जा रही हैं। फोन करने वाला उनसे 50 लाख रुपये देने की मांग करता है और मांग पूरी नहीं करने पर उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी देता है।
याचिका में भड़ाना ने आगे कहा है कि इस फोन कॉल के बारे में उन्होंने पंचकूला पुलिस को शिकायत दी थी, जिस पर पंचकूला पुलिस ने गत 11 मई को एफआईआर संख्या 145 दर्ज कर ली लेकिन अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है।
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याचिका में कहा गया है कि पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं किए जाने के चलते अभी तक फोन और धमकी भरे मैसेज मिल रहे हैं।
भड़ाना का कहना है कि हर रोज आ रहे फोन कॉल व मैसेज के बारे में भी उन्होंने पंचकूला पुलिस को जानकारी दी है, लेकिन पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही। भड़ाना ने याचिका में हरियाणा पुलिस के साथ ही महाराष्ट्र पुलिस को भी प्रतिवादी बनाया है।
हाईकोर्ट ने भड़ाना के वकील मनविंदर सिंह से सारा मामला सुनने के बाद हरियाणा सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा कि एफआईआर दर्ज किए एक महीने से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन पुलिस इस मामले को गंभीरता से क्यों नहीं ले रही और कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? इसके साथ ही हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस और मुंबई पुलिस को नोटिस जारी कर मामले की अगली सुनवाई पर जवाब देने का आदेश दिया।
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अपनी याचिका में भड़ाना ने कहा है कि उन्हें मुम्बई से फोन पर धमकी दी जा रही हैं। फोन करने वाला उनसे 50 लाख रुपये देने की मांग करता है और मांग पूरी नहीं करने पर उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी देता है।
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याचिका में भड़ाना ने आगे कहा है कि इस फोन कॉल के बारे में उन्होंने पंचकूला पुलिस को शिकायत दी थी, जिस पर पंचकूला पुलिस ने गत 11 मई को एफआईआर संख्या 145 दर्ज कर ली लेकिन अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है।
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याचिका में कहा गया है कि पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं किए जाने के चलते अभी तक फोन और धमकी भरे मैसेज मिल रहे हैं।
भड़ाना का कहना है कि हर रोज आ रहे फोन कॉल व मैसेज के बारे में भी उन्होंने पंचकूला पुलिस को जानकारी दी है, लेकिन पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही। भड़ाना ने याचिका में हरियाणा पुलिस के साथ ही महाराष्ट्र पुलिस को भी प्रतिवादी बनाया है।
हाईकोर्ट ने भड़ाना के वकील मनविंदर सिंह से सारा मामला सुनने के बाद हरियाणा सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा कि एफआईआर दर्ज किए एक महीने से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन पुलिस इस मामले को गंभीरता से क्यों नहीं ले रही और कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? इसके साथ ही हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस और मुंबई पुलिस को नोटिस जारी कर मामले की अगली सुनवाई पर जवाब देने का आदेश दिया।