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Chandigarh News: साइकिल सवार से पर्स छीनने के दोषी को 5 साल की कैद
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चंडीगढ़। चंडीगढ़। सेक्टर-48 मोटर मार्केट के पास साइकिल सवार से पर्स छीनने के मामले में जिला एवं सत्र अदालत ने आरोपी दिनेश को दोषी करार देते हुए पांच साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि झपटमारी जैसे सड़क अपराध आम जनता में भय पैदा करते हैं, इसलिए ऐसे मामलों में नरमी नहीं बरती जा सकती।
मामला 22 अगस्त 2023 का है। शिकायतकर्ता हरि पाल सुबह करीब 8:20 बजे साइकिल से काम पर जा रहा था। सेक्टर-48 मोटर मार्केट के छोटे चौक के पास मोटरसाइकिल सवार दो युवकों ने उसे रोक लिया। पीछे बैठे दिनेश ने उसकी जेब से 50 रुपये नकद और पहचान पत्र वाला पर्स छीन लिया, जबकि बाइक चालक ने मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की। शोर मचाने पर राहगीरों ने दिनेश को मौके पर ही पकड़ लिया, जबकि उसका साथी फरार हो गया। सुनवाई के दौरान एक स्वतंत्र चश्मदीद गवाह अपने बयान से पलट गया। इसके बावजूद अदालत ने पीड़ित हरि पाल की विश्वसनीय गवाही और मौके से हुई बरामदगी को पर्याप्त साक्ष्य मानते हुए दिनेश को धारा 379-ए (झपटमारी) और धारा 411 (चोरी की संपत्ति रखने) के तहत दोषी ठहराया।
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मामला 22 अगस्त 2023 का है। शिकायतकर्ता हरि पाल सुबह करीब 8:20 बजे साइकिल से काम पर जा रहा था। सेक्टर-48 मोटर मार्केट के छोटे चौक के पास मोटरसाइकिल सवार दो युवकों ने उसे रोक लिया। पीछे बैठे दिनेश ने उसकी जेब से 50 रुपये नकद और पहचान पत्र वाला पर्स छीन लिया, जबकि बाइक चालक ने मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की। शोर मचाने पर राहगीरों ने दिनेश को मौके पर ही पकड़ लिया, जबकि उसका साथी फरार हो गया। सुनवाई के दौरान एक स्वतंत्र चश्मदीद गवाह अपने बयान से पलट गया। इसके बावजूद अदालत ने पीड़ित हरि पाल की विश्वसनीय गवाही और मौके से हुई बरामदगी को पर्याप्त साक्ष्य मानते हुए दिनेश को धारा 379-ए (झपटमारी) और धारा 411 (चोरी की संपत्ति रखने) के तहत दोषी ठहराया।
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