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मालेरकोटला मिल धमाका: मिल मालिक और मैनेजर पर लापरवाही का पर्चा दर्ज
ब्यूरो/अमर उजाला, मालेरकोटला(पंजाब)
Updated Thu, 25 Aug 2016 08:04 PM IST
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मालेरकोटला में पेपर मिल में ब्लास्ट
- फोटो : अमर उजाला
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आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील एचएस फुलका द्वारा यहां की पुलिस के प्रति दिखाए गए कड़े तेवरों का असर वीरवार को देखा गया है। फुलका द्वारा पुलिस को दिए गए 24 घंटों के अल्टिमेटम में ही पुलिस ने विशाल पेपर मिल के मालिक और मैनेजर के खिलाफ लापरवाही बरतने की धारा 304ए का पर्चा दर्ज कर लिया है।
तीन दिन पहले विशाल पेपर मिल में ड्रायर फटने से हुए धमाके में तीन कारीगरों की मौत हो गई थी और 19 मजदूर घायल हुए थे, लेकिन परंतु पुलिस ने इस संगीन मामले में अज्ञात कारणों से हुई मौत (धारा 174) का केस बना कर दबा दिया था। मामला मीडिया में उछलने के बाद सुप्रीम कोर्ट के वकील और आप नेता एचएस फुलका ने मंगलवार शाम मालेरकोटला पहुंचकर डीएसपी अमरगढ़ को चेतावनी दी थी कि अगर मिल मालिकों पर 304 का केस दर्ज न किया तो आम आदमी पार्टी के संघर्ष का सामना करने को तैयार रहें।
वीरवार को एसएचओ संजीव गोयल ने बताया कि पुलिस ने मिल के कर्मचारी कुलदीप सिंह के बयान पर पेपर मिल के मैनेजर प्रवीण गुप्ता और मालिक पर मशीनरी में लापरवाही बरतने की धारा 304ए, 287, 337 और 338 का पर्चा दर्ज कर लिया गया है, अभी मिल मालिक कनाडा गए हैं इसलिए मामले की जांच जारी है।
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तीन दिन पहले विशाल पेपर मिल में ड्रायर फटने से हुए धमाके में तीन कारीगरों की मौत हो गई थी और 19 मजदूर घायल हुए थे, लेकिन परंतु पुलिस ने इस संगीन मामले में अज्ञात कारणों से हुई मौत (धारा 174) का केस बना कर दबा दिया था। मामला मीडिया में उछलने के बाद सुप्रीम कोर्ट के वकील और आप नेता एचएस फुलका ने मंगलवार शाम मालेरकोटला पहुंचकर डीएसपी अमरगढ़ को चेतावनी दी थी कि अगर मिल मालिकों पर 304 का केस दर्ज न किया तो आम आदमी पार्टी के संघर्ष का सामना करने को तैयार रहें।
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वीरवार को एसएचओ संजीव गोयल ने बताया कि पुलिस ने मिल के कर्मचारी कुलदीप सिंह के बयान पर पेपर मिल के मैनेजर प्रवीण गुप्ता और मालिक पर मशीनरी में लापरवाही बरतने की धारा 304ए, 287, 337 और 338 का पर्चा दर्ज कर लिया गया है, अभी मिल मालिक कनाडा गए हैं इसलिए मामले की जांच जारी है।
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