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हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में लिए गए कई फैसले, कर्मियों को बड़ा तोहफा

Fri, 03 Feb 2017 11:43 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Fri, 03 Feb 2017 11:43 AM IST
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major decisions taken by cm manohar lal khattar in haryana cabinet meeting
हरियाणा कैबिनेट की बैठक​
हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री खट्टर ने कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई। इसके तहत लाखों कर्मचारियों और किसानों को बहुत बड़ा तोहफा मिला। हरियाणा में किसान अब अपनी भूमि मनमाफिक रेट पर बेच सकेंगे। किसानों से विकास परियोजनाओं के लिए भूमि खरीदने को सरकार ने नई स्वैच्छिक भूमि खरीद नीति मंजूर की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया।
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सीएम ने बताया कि भूमि खरीद के लिए वेब पोर्टल बनाया जा रहा है। इसके दो उद्देश्य हैं। अब किसान के पास मजबूरी में अपनी भूमि की बिक्री करने से पहले विचार करने का विकल्प रहेगा। वे पोर्टल पर अभी भूमि बेचने की पेशकश रेट सहित कर सकता है। यदि भू स्वामियों की किसी विशेष परियोजना में रुचि है तो वे सरकार को अपनी भूमि बेचने के का आवेदन पोर्टल पर कर सकते हैं।
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सीएम ने बताया कि संबंधित विभाग पेशकश की गई भूमि की जांच करेंगे कि यह सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए वर्तमान और भावी जरूरतों को पूरी करती है या नहीं। विभाग स्थल का निरीक्षण कर एक महीने के भीतर उचित दरों का पता लगाएगा। खरीद करने का इच्छुक कोई भी विभाग पोर्टल के माध्यम से किसी भी बेहतर पेशकश की मांग कर सकता है।
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भूमि खरीद के प्रस्ताव की जांच के लिए संबंधित विभाग मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित सचिवों की कमेटी के पास जाएगा। कमेटी की स्वीकृति के बाद बातचीत के अनुसार तय दर पर उच्चाधिकार प्राप्त खरीद समिति इसे परखेगी।

60 साल की उम्र में रिटायर होंगे कर्मचारी

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हरियाणा कैबिनेट की बैठक​ - फोटो : अमर उजाला
हरियाणा में खट्टर सरकार अपने ही फैसले को पलटने पर विचार कर रही है। सरकार ने सत्ता में आते ही पूर्ववर्ती हुड्डा सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा 60 साल किए जाने के फैसले की समीक्षा करते हुए रिटायरमेंट की उम्र 58 साल कर दी थी। वीरवार को सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में यहां हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने पर गंभीरता से विचार किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति सेवानिवृत्ति की आयु सीमा नए सिरे से तय करके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए गठित की गई है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण कुमार समिति के सदस्य हैं। इसमें मुख्य सचिव डीएस ढेसी भी शामिल हैं। समिति अपनी रिपोर्ट एक महीने के भीतर सौंपेगी।

समिति सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने से वित्तीय बोझ के अलावा अन्य सभी पहलुओं पर विचार करेगी। इसके अलावा समिति इस बात पर भी विचार करेगी कि कितने कर्मचारी सेवानिवृत्त होने हैं, कितनी भर्ती प्रक्रिया चल रही हैं और कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारी, जिनकी आयु 60 वर्ष से कम है, उन्हें रि-इंप्लायमेंट देंगे।

बजट सत्र 27 से, मार्च के पहले सप्ताह में आएगा बजट

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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर - फोटो : Amar Ujala
हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से शुरू होगा। वीरवार को सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार मार्च माह के पहले सप्ताह में 2017-18 का वार्षिक बजट पेश करेगी।

सूत्रों के अनुसार बजट सत्र ज्यादा लंबा न चलकर होली से पहले संपन्न हो सकता है। जाट आरक्षण आंदोलन को देखते हुए सरकार ने बजट सत्र फरवरी के अंतिम दिनों में शुरू करने का फैसला लिया है।

केंद्रीय बजट की तर्ज पर इस बार हरियाणा में भी योजना और गैर-योजनागत बजट के मद अलग-अलग नहीं होंगे। शहरी स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए बजट में विशेष कदम उठाए जाने की उम्मीद है।

विकास एवं पंचायत विभाग के बजट में बढ़ोतरी का अनुमान है। हरियाणा विधानसभा सचिवालय ने बजट सत्र की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सत्तापक्ष व विपक्ष के सभी विधायकों से सवाल मांग लिए गए हैं। स्पीकर कंवरपाल गुर्जर ने अगले हफ्ते सचिवालय के अधिकारियों की बैठक बुलाई है।

 

नायब तहसीलदार भी बन सकेंगे एचसीएस

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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर
हरियाणा में अब 50 वर्ष की आयु के उत्कृष्ट कर्मचारी एचसीएस अधिकारी बन सकेंगे। सरकार ने एचसीएस अधिकारी के पद पर कर्मचारियों को पदोन्नत करने के लिए निर्धारित आयु सीमा 48 वर्ष से बढ़ाकर 50 साल कर दी है। इसे पहले 54 वर्ष किए जाने का प्रस्ताव था, लेकिन चर्चा के बाद मंत्रिमंडल ने इसे दो साल बढ़ा दिया। पहले जहां रजिस्ट्रार क-एक श्रेणी में चयन के लिए जिला राजस्व अधिकारियों और तहसीलदारों के नाम पर विचार किया जाता था, अब अनुभवी नायब-तहसीलदारों को भी एचसीएस बनने का मौका मिलेगा।

सरकार ने एचसीएस बनने के सरकारी सेवा के आठ साल के कुल अनुभव को कम कर छह साल कर दिया है। तहसीलदार और नायब तहसीलदार श्रेणी के लिए यह अनुभव दोनों पदों का लागू होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल बैठक में वीरवार को हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियम में संशोधन किया गया। यह नियम 2008 में बने थे, इन्हें एक बार हुड्डा सरकार में बदला जा चुका है।

निजी कंपनियों को बस स्टैंड निर्माण का जिम्मा
हरियाणा सरकार ने करनाल व अंबाला सिटी बस स्टैंड के निर्माण का जिम्मा निजी कंपनियों को सौंपा है। पीपीपी मोड पर बनने वाले करनाल बस स्टैंड को चालीस व अंबाला सिटी बस स्टैंड को 33 साल के लिए निजी कंपनियों को लीज पर दिया गया है। इसे मंत्रिमंडल की इंफ्रास्ट्रक्चर पर गठित समिति ने वीरवार को मंजूरी दे दी।

परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने बताया कि करनाल बस स्टैंड का निर्माण 268 करोड़ रुपये की लागत से होगा। गुरुग्राम में बनने वाले नए बस स्टैंड को भी इसी तर्ज पर बनाया जाएगा। अभी परिवहन विभाग को एचएसआईडीसी से भूमि हस्तांतरित नहीं हुई है। जमीन मिलने के बाद कंपनी के साथ एमओयू साइन करेंगे।

बैठक में लिए गए अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

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मुख्यमंत्री खट्टर - फोटो : अमर उजाला
1.पांच कर रेंज में जिलों को दोबारा आवंटित किया गया है। रोहतक में नई कर रेंज के प्रावधान के लिए हरियाणा मूल्य संवर्धन कर नियमों में संशोधन का प्रस्ताव स्वीकृत। अंबाला रेंज में अंबाला, यमुनानगर, पंचकूला, कैथल, करनाल और कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद रेंज में फरीदाबाद (पूर्व), फरीदाबाद(पश्चिम),फरीदाबाद(उत्तर),फरीदाबाद(दक्षिण) एवं पलवल, गुरुग्राम रेंज में गुरुग्राम (पूर्व), गुरुग्राम (पश्चिम), गुरुग्राम(उत्तर), गुरुग्राम(दक्षिण)  एवं मेवात,  हिसार रेंज में जिला हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी और जींद, नई रोहतक रेंज में जिला रोहतक, पानीपत, रेवाड़ी, नारनौल, झज्जर तथा सोनीपत शामिल।
2. हरियाणा सरकार की गुरुग्राम और मानेसर के बीच मास रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम (एमआरटीएस) स्थापित करने की योजना स्वीकृत। 365 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए हरियाणा राज्य उद्योग एवं आधारभूत संरचना विकास निगम हुडको से 876 करोड़ रुपये ऋण लेगा। सरकार गारंटी देगी।
3. हरियाणा में निजी एवं डीम्ड विश्वविद्यालयों के तहत आने वाले चिकित्सा एवं दंत संस्थानों सहित अन्य संस्थानों में एमडी, एमएस, एमडीएस और पीजी डिप्लोमा कोर्स में दाखिले के लिए केंद्रीकृत संयुक्त काउंसलिंग तथा फीस को तर्कसंगत बनाने के लिए हरियाणा निजी स्वास्थ्य विज्ञान शैक्षणिक संस्थान (दाखिला विनियमन, फीस निर्धारण एवं शैक्षणिक मानक अनुरक्षण) अधिनियम 2012 के संशोधन अध्यादेश को मंजूरी। मामला फरवरी 2008 में व्यावसायिक शिक्षा योजना खत्म होने के बाद से लंबित था।
4.हरियाणा मूल्य संवर्धन कर अधिनियम 2003 की अनुसूची-2 में 8क की नई प्रविष्टि के तहत बायो डीजल को वैट से छूट। सरकार पर 1.5 से दो लाख रुपये वित्तीय बोझ पड़ेगा।
5.हरियाणा पुलिस दूरसंचार (ग्रुप-ग) सेवा नियम 2016 अब हरियाणा पुलिस दूरसंचार (ग्रुप-ग) सेवा नियम 2017 कहलाएंगे। चालक, बैटरी चार्जर और संदेशवाहक की शिकायतें दूर होंगी।
6. पंजाब भू राजस्व अधिनियम 1887 में धारा 115 क सम्मिलित करने के अतिरिक्त धारा 13,16,20,111, 113 एवं 118 में संशोधन। खसरा गिरदावरी, म्यूटेशन, विभाजन एवं सीमांकन राजस्व मामलों में देरी तथा लगातार मुकदमेबाजी होगी कम।
7.हरियाणा लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) द्वारा निर्मित तथा अनुरक्षित सड़कों की सुरक्षा के लिए सड़क एवं अवसंरचना संरक्षण अधिनियम 2017 का प्रारूप मंजूर। अतिक्रमण या क्षति से सुरक्षित होंगी सड़कें।
8. दो नए राजस्व मंडल करनाल एवं फरीदाबाद गठित। छह हुई संख्या। अंबाला मंडल में जिला अंबाला, यमुनानगर, पंचकूला एवं कुरुक्षेत्र, करनाल मंडल में जिला करनाल, पानीपत एवं कैथल, रोहतक मंडल में जिला रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी एवं चरखी दादरी, हिसार मंडल में जिला हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद, गुरुग्राम मंडल में जिला गुरुग्राम, रेवाड़ी एवं महेंद्रगढ़, फरीदाबाद मंडल में जिला फरीदाबाद, पलवल एवं नूंह शामिल।
9.पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग में कार्यरत पशुचिकित्सिकों की उच्चतर शिक्षा से संबंधित नीति स्वीकृत। प्रौद्योगिकी में प्रगति और त्वरित विस्तार के मद्देनजर निर्णय।
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