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हाईकोर्ट पहुंचा प्रेमी जोड़ा: याचिका दाखिल कर कहा- हमारे दादा आपस में भाई, प्रेम विवाह किया इसलिए दी जाए सुरक्षा

Wed, 21 Jul 2021 02:52 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Wed, 21 Jul 2021 02:52 AM IST
सार

हाईकोर्ट ने सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने पलवल के एसपी को दोनो की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।

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Lover couple filed petition in Punjab and Haryana High Court to seeking protection
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : pixabay

विस्तार

घर से भागकर विवाह करने वाले प्रेमी जोड़े ने हाईकोर्ट को बताया कि दोनों के दादा भाई थे इसलिए उनकी जान को खतरा है। हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही दोनों का रिश्ता अवैध हो तो भी संविधान का दिया जीवन व सुरक्षा का अधिकार नहीं छिनता। हाईकोर्ट ने याचिका पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करते हुए पलवल के एसपी को दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। 

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प्रेमी जोड़े ने हाईकोर्ट को बताया कि वह दोनों लंबे समय से प्रेम संबंध में थे और हाल ही में उन्होंने विवाह किया है। हाईकोर्ट के सवाल के जवाब में जोड़े ने बताया कि दोनों का ही यह पहला विवाह है और दोनों विवाह की न्यूनतम आयु को पूरा कर चुके हैं। इसके बाद रिश्ते की वैधता पर बात आई तो जोड़े ने बताया कि दोनों के दादा आपस में भाई थे। इस कारण दोनों की जान को खतरा है। 
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हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही दोनों का रिश्ता हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वैध न हो तो भी यह जीवन और सुरक्षा के मौलिक अधिकार के मार्ग में बाधा नहीं बन सकता। रिश्ते की वैधता को लेकर यह याचिका दाखिल नहीं की गई है बल्कि यह याचिका तो जीवन और सुरक्षा के अधिकार की रक्षा के लिए दाखिल की गई है। 
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हाईकोर्ट ने सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने पलवल के एसपी को दोनो की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है ताकि वह ऑनर किलिंग का शिकार न हो जाएं। हाईकोर्ट में अगली सुनवाई पर पलवल के एसपी को याचिका पर हलफनामा भी सौंपना होगा। 

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