{"_id":"578130bf4f1c1bca497fa140","slug":"lok-adalat-in-chandigarh-national-lok-adalat-pending-case-district-court-chandigarh","type":"story","status":"publish","title_hn":"चंडीगढ़ में लगी लोक अदालत, 7 हजार 48 केस निपटाए","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
चंडीगढ़ में लगी लोक अदालत, 7 हजार 48 केस निपटाए
ब्यूरो, अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sat, 09 Jul 2016 11:57 PM IST
विज्ञापन
जिला अदालत
- फोटो : Demo
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
जिला अदालत में लगाई गई राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 7 हजार 48 केस निपटाए गए। इनमें बिजली, पानी, सिविल केस, ट्रैफिक चालान सहित एसटीए एक्ट के केसों का निपटारा हुआ। शनिवार को लोक अदालत में कुल 8 बैंच लगीं। राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, यूटी के सदस्य सचिव महावीर सिंह व जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के सचिव अमरेंद्र शर्मा ने सभी बैंचों का दौरा किया व केसों के निपटारे की जानकारी ली। निपटाए गए केसों में एक बिजली बिल विवाद, 263 केस टेलीफोन बिल विवाद, 36 केस बैंक विवाद से संबंधित थे। साथ ही 6 हजार 748 ट्रैफिक चालान और शॉप एक्ट चालानों का निपटारा किया गया। लोक अदालत में 1 लाख 30 हजार 600 रुपये का जुर्माना भी लगाया। 8 लाख 33 हजार 500 रुपये का एक सिविल सूट भी अदालत में दोनों पक्षों की सहमति से सुलझाया गया। महावीर सिंह व अमरिंद्र शर्मा व स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष वीके गुप्ता ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोक अदालतों का बढ़कर लाभ उठाएं। जहां उन्हें जल्दी व आसानी से न्याय मिल जाता है।
विज्ञापन