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Chandigarh News: दहेज हत्या में पति और सास को उम्रकैद

Thu, 23 Nov 2023 01:31 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 23 Nov 2023 01:31 AM IST
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Life imprisonment to husband and mother-in-law in dowry murder
चंडीगढ़। चार साल पहले हुई दहेज हत्या के एक मामले में दोषी करार दिए गए पति व सास को जिला अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। दोषियों की पहचान धनास के ईडब्लूएस कॉलोनी निवासी पति रामकरण (29) और सास शीला देवी (46) के रूप में हुई है।
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सारंगपुर थाना पुलिस ने मृतका साधना के भाई की शिकायत पर उसकी सास और पति के खिलाफ आईपीसी की धारा-304 बी,34 के तहत केस दर्ज किया था। दर्ज मामले के तहत जिला सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी हरिकेश यादव ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 10 अगस्त 2018 को उनकी छोटी बहन साधना की शादी आजमगढ़ निवासी रामकरण के साथ हुई थी। शादी के बाद उनकी बहन चंडीगढ़ के धनास स्थित ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में पति और ससुराल वालों के साथ रहने लगी। शादी के बाद बहन का पति रामकरण व सास शीला देवी दहेज के लिए साधना को तंग करने और मारपीट करने लगे। शिकायतकर्ता और उसके रिश्तेदारों ने कई बार फोन कर रामकरण और शीला देवी को समझाते हुए दहेज के लिए तंग न करने की गुजारिश की लेकिन आरोपी नहीं माने और साधना को लगातार प्रताड़ित करते रहे। 28 अगस्त 2019 की शाम 6 बजे रामकरण ने उनके परिवार वालों को बताया कि साधना की अचानक मौत हो गई है। तब वह बंगलूरू में थे। घर वालों ने फोन कर उन्हें घटना की जानकारी दी। बहन की मौत की सूचना मिलने के बाद वह 29 अगस्त को चंडीगढ़ पहुंचे। यहां उनके मामा ने बताया कि साधना की मौत संदिग्ध हालात में हुई है, उसके गले पर निशान है। इसके बाद उसने बहन के पति और सास के खिलाफ उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामले में मंगलवार को सुनवाई पूरी होने के बाद जिला अदालत ने आरोपियों को दोषी करार दिया और बुधवार को सजा सुनाई।
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