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चंडीगढ़ः ऑटो गैंगरेप के तीनों दोषियों को आखिरी सांस तक उम्रकैद की सजा, दो-दो लाख जुर्माना

Sat, 01 Sep 2018 11:01 AM IST
अमरीश शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़
अमरीश शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sat, 01 Sep 2018 11:01 AM IST
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Life Imprisonment till Deat to Chandigarh Auto Gangrape Case Three Accused
गैंगरेप के आरोपी
बीते वर्ष के नवंबर महीने में सेक्टर-53 में युवती से गैंगरेप मामले के तीनों दोषियों को अदालत ने आज सजा सुनाई। जज ने तीनों को आखिरी सांस तक उम्रकैद की सजा दी है, जुर्माना भी लगाया।
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देहरादून निवासी और मोहाली में पीजी में रहने वाली 21 वर्षीय युवती से नवंबर 2017 में सेक्टर-53 में हुए गैंगरेप के मामले में विशेष अदालत की एडीजे पूनम आर जोशी ने तीनों दोषियों को अंतिम सास तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा पाने वालों में मोहम्मद इरफान (27) मूल निवासी यूपी के अंबेडकरनगर, किस्मत अली (21) मूल निवासी अमेठी और मोहम्मद गरीब (21) मूल निवासी फैजाबाद, यूपी शामिल हैं।
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विशेष अदालत ने 122 दिनों में ट्रायल समाप्त करते हुए तीनों को आईपीसी की धारा 376डी और 506 के तहत दोषी करार देते हुए सजा के अलावा 2.05-2.05 लाख रुपये प्रत्येक पर जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि में से दो-दो लाख (कुल छह लाख) रुपये पीड़िता को बतौर मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। इससे पहले सेक्टर-36 थाना पुलिस ने मोहम्मद इरफान, मोहम्मद गरीब और किस्मत अली उर्फ पोपू के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (डी), 376 (2) जी और 506 के तहत केस दर्ज किया था।
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हालांकि, बाद में पुलिस ने तीनों के खिलाफ चार्जशीट आईपीसी की धारा 376 (डी) (सामूहिक दुराचार) और 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) के तहत दायर की थी। इन्हीं दोनों धाराओं में अदालत ने ट्रायल चलाया था। तीनों की डीएनए रिपोर्ट भी पॉजीटिव आई थी। वहीं, पीड़िता ने भी तीनों को अदालत में पहचानते हुए उनके खिलाफ बयान दिए थे। केस में कुल 19 सरकारी गवाह पुलिस की ओर से पेश किए गए थे।

बच्ची-बच्ची बोल पहले भरोसा जीता, फिर की घिनौनी हरकत
पीड़िता ने विशेष अदालत में दिए बयान में कहा था कि ऑटो चालक मोहम्मद इरफान ने वारदात से पहले उसका भरोसा जीतने के लिए उसे बताया कि उसकी बेटी को पैरालाइसिस है और वह अस्पताल में भर्ती है। वह उसे बार-बार बच्ची-बच्ची कहकर बुला रहा था। वारदात के दौरान इरफान ने अन्य दोषियों से उसका वीडियो बनाने की बात भी कही थी। इसके अलावा वारदात के बाद इरफान ने उसे डराने के लिए अन्य आरोपियों से जेब से चाकू निकाल उसे जान से मारने की धमकी दी थी।

एक चंडीगढ़ से तो दो आरोपी यूपी से हुए थे गिरफ्तार
सेक्टर-49 थाना पुलिस ने जीरकपुर निवासी मोहम्मद इरफान को चंडीगढ़ से ही गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर अन्य दोनों मोहम्मद गरीब और किस्मत अली उर्फ पोपू को उत्तर प्रदेश स्थित पैतृक आवास अमेठी और फैजाबाद से गिरफ्तार किया था। पुलिस उनके घर में इंश्योरेंस एजेंट बनकर पहुंची थी और उनकी पहचान होने पर उन्हें धर दबोचा था।

घटनाक्रम जैसा पीड़िता ने अदालत को बताया

Life Imprisonment till Deat to Chandigarh Auto Gangrape Case Three Accused
Gangrape
पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने कहा था कि वह मूलरूप से देहरादून की रहने वाली है और यहां मोहाली में पीजी में रहती है। सेक्टर-17 में वह प्राइवेट जॉब करती थी। 17 नवंबर 2017 की शाम वह जॉब से सेक्टर-37 में स्टेनो की कोचिंग के लिए आई थी। शाम को वह कोचिंग से करीब 7 बजे निकली। यहां से वह फोन पर घरवालों से बात करते हुए ऑटो पकड़ने के लिए मेन रोड पर आई। फोन पर बात करते-करते ही उसने ऑटो रुकवाया। उसके बाद उसमें बैठ गई। उसमें पहले से दो सवारियां बैठी हुई थीं।

आगे जाकर चालक ने डीजल भरवाने की बात कहते हुए ऑटो को सेक्टर-42 की ओर मोड़ लिया। उसने उसे वहीं उतारने की बात कही तो चालक इरफान ने उसकी बेटी की बीमारी की बात कहते हुए उसे ऑटो से न उतरने को कहा। इसके बाद वह ऑटो में ही बैठी रही। इस दौरान वह उसे बच्ची-बच्ची कहकर अपनी बेटी और उसकी बीमारी की कहानी सुनाकर उससे सांत्वना जुटाता रहा। बाद में सेक्टर-42 स्थित पेट्रोल पंप के पास आकर ऑटो रुक गया। इसके बाद चालक वह दोनों सवारियां ऑटो को धक्का मारकर अंदर ले गए।

वहां से उन्होंने पेट्रोल भरवाया और उसके बाद सेक्टर-43 के राउंड अबाउट से यू-टर्न लिया। जैसे ही वह ऑटो से सेक्टर-53 पहुंचे तो आरोपी ने ऑटो को स्लिप रोड पर ले लिया। आगे जाकर उसने ऑटो खराब होने का नाटक करते हुए ऑटो रोक लिया। चालक ने ऑटो खराब होने की बात कही। इस पर युवती ऑटो से उतर गई और चालक को पैसे देने लगी। इसी दौरान पीछे बैठे दोनों युवकों ने उसे अंदर खींच लिया। इसके बाद तीनों उसे ऑटो से निकाल कर पास ही जंगली एरिया में ले गए। वहां तीनों ने मिलकर उससे दुष्कर्म किया।

पीड़िता के अनुसार तीनों ने शोर मचाने और इस बारे में बाद में किसी को कुछ भी बताने पर चाकू से जान से मार देने की धमकी दी थी। वहीं, इरफान ने अन्य आरोपियों से उसे वहीं चाकू से जान से मारने की बात कही थी। इससे वह बुरी तरह डर गई। हालांकि, वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों फरार हो गए और पीड़िता का मोबाइल भी साथ ले गए। पीड़िता के अनुसार किसी तरह वह मेन रोड पर पहुंची और एक बाइक सवार को रोका। इसके बाद उसने उसके फोन से पुलिस को सूचना दी थी।

टाइम लाइन

Life Imprisonment till Deat to Chandigarh Auto Gangrape Case Three Accused
Rape, Gangrape
17 नवंबर 2017: कोचिंग सेंटर से पीजी जा रही युवती से ऑटो चालक और उसके दो साथियों ने सेक्टर-53 में स्लीप रोड में किया गैंगरेप
21 नवंबर 2017: पुलिस ने आरोपियों पर रखा एक लाख का ईनाम
24 नवंबर 2017: गैंगरेप का एक आरोपी ऑटो चालक मोहम्मद इरफान गिरफ्तार
25 नवंबर 2017: पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के समक्ष मोहम्मद इरफान की टीआईपी में पहचान की
27 नवंबर 2017: मोहम्मद इरफान ने जेल से पेशी पर ले जाने के दौरान खिड़की से कांच तोड़ पेट में 3-4 वार कर सुसाइड का प्रयास किया
28 नवंबर 2017: गैंगरेप के दोनों अन्य दोषी किस्मत अली उर्फ पोपू और मोहम्मद गरीब यूपी से गिरफ्तार
21 फरवरी 2018: सेक्टर-36 थाना पुलिस ने तीनों के खिलाफ चालान दायर किया
13 मार्च 2018: मोहम्मद इरफान को पुलिस ने दिसंबर 2016 में कॉल सेंटर में काम करने वाली युवती से गैंगरेप मामले में भी आरोपी बनाया
23 अप्रैल 2018: ऑटो गैंगरेप के तीनों दोषियों पर आरोप तय
2 मई 2018: केस का ट्रायल शुरू
8 मई 2018: पीड़िता ने अदालत में बयान दर्ज करवाए, तीनों के खिलाफ दी गवाही
23 मई 2018: तीनों दोषियों के डीएनए टेस्ट की सीएफएसएल रिपोर्ट अदालत में सौंपी, रिपोर्ट पॉजीटिव
01 अगस्त 2018: तीनों दोषियों के सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज हुए बयान
21 अगस्त 2018: अंतिम बहस के बाद केस का ट्रायल पूरा
27 अगस्त 2018: अदालत ने तीनों को दोषी करार दिया, 31 अगस्त को सुनाई जाएगी सजा
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