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चौटाला को रैली में जाने पर हाईकोर्ट से नोटिस

Thu, 02 Oct 2014 02:45 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़/नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़/नई दिल्ली Updated Thu, 02 Oct 2014 02:45 PM IST
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Legal Notice to Om Prakash chautala and CBI

जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में दोषी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को स्वास्थ्य आधार पर मिली अंतरिम जमानत रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।

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याची ने उन पर जमानत शर्तों का उल्लंघन कर चुनाव प्रचार करने का आरोप लगाया है। अदालत ने इस मुद्दे पर चौटाला व सीबीआई को नोटिस किया है। अदालत ने दोनों पक्षों को 10 अक्तूबर तक स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि क्यों ना याचिका स्वीकार कर ली जाए।
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जींद रैली में किया था संबोधन

Legal Notice to Om Prakash chautala and CBI

अदालत ने सीबीआई को स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि पूर्व मुख्यमंत्री रैली को संबोधित कर रहे हैं या नहीं। हालांकि कोर्ट ने तुरंत चौटाला की जमानत रद्द कर उन्हें जेल भेजने से इनकार कर दिया। यह याचिका हेमंत शर्मा ने दायर की है।

याचिका में कहा गया है कि हाल ही में चौटाला ने जींद में आयोजित रैली को संबोधित किया था और अब उनके समर्थक 2 अक्तूबर व 7 अक्तूबर को हरियाणा में आयोजित होने वाली चुनावी रैलियों के प्रोग्राम के पर्चे बांट रहे है। इन पर्चों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि रैली में चौटाला आएंगे।

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