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Chandigarh: गुरमीत राम रहीम को दी गई पैरोल को रद्द करने की मांग, हरियाणा सरकार को लीगल नोटिस जारी
Sat, 29 Oct 2022 11:46 AM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Sat, 29 Oct 2022 11:46 AM IST
सार
एडवोकेट एचसी अरोड़ा ने लीगल नोटिस जारी करते हुए कहा कि राम रहीम बेहद गंभीर अपराधों का दोषी है और इस तरह के अपराधी को पैरोल का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए।
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राम रहीम
- फोटो : फाइल फोटो
विस्तार
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट एचसी अरोड़ा ने हरियाणा सरकार को लीगल नोटिस जारी कर राम रहीम की पैरोल को रद्द करने की मांग की है। हत्या और साध्वियों से यौन शोषण मामले में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम को कुछ समय पहले पैरोल दी गई थी।
एडवोकेट एचसी अरोड़ा ने लीगल नोटिस जारी करते हुए कहा कि राम रहीम बेहद गंभीर अपराधों का दोषी है और इस तरह के अपराधी को पैरोल का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। अरोड़ा ने लीगल नोटिस में राम रहीम की पैरोल को तुरंत रद्द करने की हरियाणा सरकार से मांग की है। अरोड़ा ने नोटिस में कहा कि इस प्रकार के अपराधी को खुद को प्रचारित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
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एडवोकेट एचसी अरोड़ा ने लीगल नोटिस जारी करते हुए कहा कि राम रहीम बेहद गंभीर अपराधों का दोषी है और इस तरह के अपराधी को पैरोल का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। अरोड़ा ने लीगल नोटिस में राम रहीम की पैरोल को तुरंत रद्द करने की हरियाणा सरकार से मांग की है। अरोड़ा ने नोटिस में कहा कि इस प्रकार के अपराधी को खुद को प्रचारित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
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