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दीवार पर पोस्टर चिपकाने से पहले ये पढ़ें
अमर उजाला, पंचकूला
Updated Wed, 15 Jan 2014 03:56 PM IST
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किसी दीवारों पर प्रचार के लिए पेंटिंग और पोस्टर चिपकाने वालों पर नगर निगम ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। ऐसे लोग या संस्था जिन्होंने नियमों को तोड़ा है, नगर निगम ने उनकी लिस्ट तैयार कर ली है।
नियमों के मुताबिक, नगर निगम पहले दो दिनों का नोटिस देगा। इसके बाद भी नहीं माने तो पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और फिर कोर्ट में केस चलेगा।
इस नियम के तहत दस हजार का जुर्माना या छह माह की जेल की सजा का प्रावधान है, लेकिन कोर्ट दोनों सजा भी दे सकती है।
निगम ने इसकी शुरुआत पंचकूला सेक्टर-19 से कर दी है। नगर निगम ने छह व्यक्ति व संस्था के नाम नोटिस मंगलवार को नोटिस जारी किया है।
सेक्टर-19 के कुछ लोगों और संस्था के नाम नोटिस जारी किए गए हैं। यदि दो दिनों तक पेंटिंग या पोस्टर दीवार से नहीं उतारे गए तो अगली कार्रवाई कराई जाएगी।
- ओपी सिहाग, ईओ, नगर निगम
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नियमों के मुताबिक, नगर निगम पहले दो दिनों का नोटिस देगा। इसके बाद भी नहीं माने तो पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और फिर कोर्ट में केस चलेगा।
इस नियम के तहत दस हजार का जुर्माना या छह माह की जेल की सजा का प्रावधान है, लेकिन कोर्ट दोनों सजा भी दे सकती है।
निगम ने इसकी शुरुआत पंचकूला सेक्टर-19 से कर दी है। नगर निगम ने छह व्यक्ति व संस्था के नाम नोटिस मंगलवार को नोटिस जारी किया है।
सेक्टर-19 के कुछ लोगों और संस्था के नाम नोटिस जारी किए गए हैं। यदि दो दिनों तक पेंटिंग या पोस्टर दीवार से नहीं उतारे गए तो अगली कार्रवाई कराई जाएगी।
- ओपी सिहाग, ईओ, नगर निगम