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फोरेंसिक लेबोरेट्री का अभाव, पंजाब-हरियाणा को नोटिस
सुमेश ठाकुर/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sat, 22 Mar 2014 12:10 AM IST
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पंजाब और हरियाणा में फोरेंसिक लेबोरेट्री की कमी के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
हाईकोर्ट ने जस्टिस सूर्यकांत के पत्र का हवाला देते हुए दोनों सरकारों को ये नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने अपने जेल दौरे के दौरान पाया कि फोरेंसिक जांच लेबोरेट्री की कमी के कारण ट्रायल पर चल रहे कैदियों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। खुद कैदियों ने जस्टिस सूर्यकांत को इस संबंध में शिकायत की है।
शिकायत में कहा गया है कि पंजाब और हरियाणा में सिर्फ एक-एक फोरेंसिक लेबोरेट्री काम कर रही हैं, जिस कारण कई मामलों की अभी तक रिपोर्ट नहीं मिल पाई है।
चीफ जस्टिस संजय किशन कौल एवं जस्टिस अरूण पल्ली पर आधारित खंडपीठ ने दोनों सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है। मामले की अगली सुनवाई एक अप्रैल को निर्धारित की गई है।
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हाईकोर्ट ने जस्टिस सूर्यकांत के पत्र का हवाला देते हुए दोनों सरकारों को ये नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने अपने जेल दौरे के दौरान पाया कि फोरेंसिक जांच लेबोरेट्री की कमी के कारण ट्रायल पर चल रहे कैदियों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। खुद कैदियों ने जस्टिस सूर्यकांत को इस संबंध में शिकायत की है।
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शिकायत में कहा गया है कि पंजाब और हरियाणा में सिर्फ एक-एक फोरेंसिक लेबोरेट्री काम कर रही हैं, जिस कारण कई मामलों की अभी तक रिपोर्ट नहीं मिल पाई है।
चीफ जस्टिस संजय किशन कौल एवं जस्टिस अरूण पल्ली पर आधारित खंडपीठ ने दोनों सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है। मामले की अगली सुनवाई एक अप्रैल को निर्धारित की गई है।
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