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कोटकपूरा गोलीकांड: पूर्व विधायक समेत सभी छह आरोपियों को समन, 12 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

Sun, 16 Jun 2019 01:54 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फरीदकोट (पंजाब)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फरीदकोट (पंजाब) Published by: ajay kumar Updated Sun, 16 Jun 2019 01:54 PM IST
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Kotkapura firing case, Summons issued to all six accused including former MLA
सांकेतिक तस्वीर

बरगाड़ी बेअदबी मामले से जुड़े कोटकपूरा गोलीकांड केस की प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी एकता उप्पल की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान आरोपी आईजी परमराज सिंह उमरानंगल पेश हुए, जिन्हें अदालत ने एसआईटी द्वारा दाखिल चार्जशीट की कॉपी सौंप दी जबकि पूर्व एसएसपी चरणजीत सिंह ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अपनी हाजिरी माफ करवाई। 

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इस केस की अगली सुनवाई 12 जुलाई को रखी गई है। इसके लिए अदालत ने चार्जशीट में नामजद सभी छह आरोपियों आईजी उमरानंगल, पूर्व एसएसपी चरणजीत शर्मा, शिअद के पूर्व विधायक मनतार सिंह बराड़, तत्कालीन एडीसीपी लुधियाना परमजीत सिंह पन्नू, कोटकपूरा के तत्कालीन डीएसपी बलजीत सिंह और थाना सिटी प्रभारी गुरदीप सिंह पंधेर को पेश होने के लिए समन जारी किया है। 

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गौरतलब है कि एसआईटी ने कुछ दिन पहले कोटकपूरा गोलीकांड मामले में पूर्व विधायक मनतार सिंह बराड़ व पांच पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जेएमआईसी एकता उप्पल की अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। अदालत में इन आरोपियों को चार्जशीट की कापियां सौंपने की प्रक्रिया के तहत शनिवार को सुनवाई हुई और इस दौरान सिर्फ आईजी उमरानंगल ही पेश हुए। 

आईजी के वकील गुरसाहिब सिंह बराड़ ने बताया कि अदालत ने उनके आग्रह पर एसआईटी द्वारा दायर चार्जशीट के 305 पेज उपलब्ध करवा दिए हैं और जरूरत महसूस होने पर वह बाकी पेजों के लिए अलग से अर्जी दाखिल करेंगे।

बता दें कि इस केस में आईजी और पूर्व एसएसपी को रेगुलर जमानत मिली हुई है जबकि नामजद बाकी चार आरोपियों में से डीएसपी व एसएचओ की अग्रिम जमानत जिला अदालत खारिज कर चुकी है। इसके अलावा पूर्व विधायक मनतार सिंह बराड़ को हाईकोर्ट से 23 अप्रैल तक अंतरिम राहत मिली हुई थी जबकि एडीसीपी पन्नू को जिला अदालत से जमानत मिल चुकी है। 

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