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कंधार विमान अपहरण मामले में CBI की अपील खारिज

Tue, 25 Feb 2014 12:10 PM IST
सुमेश ठाकुर/अमर उजाला, चंडीगढ़
सुमेश ठाकुर/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 25 Feb 2014 12:10 PM IST
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Kandhar Highjacking Case: Highcourt Rejects CBI Appeal
कंधार विमान अपहरण मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सीबीआई के आग्रह को महत्व न देते हुए याचिका को खारिज कर दिया है।
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सीबीआई ने इस मामले केदोषी अब्दुल लतीफ आदम मोमीन को फांसी देने के आदेश जारी करने का आग्रह किया था। वहीं दूसरी तरफ मोमीन ने भी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की और अपनी उम्रकैद की सजा को सजा को कम करने की अपील हाईकोर्ट से की थी।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले पर पिछले महीने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। अपने फैसले में हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस मामले पर जस की तस स्थिति बनी रहेगी। इस मामले में सीबीआई ने 2008 में इस मामले में पंजाब एवं हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
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याचिका में उन्होंने मोमीन को पाकिस्तान के आतंकी संगठन हरकत-उल-मुजाहीद्दीन का आतंकी बताया था और इसी आधार पर इसकी उम्रकैद की सजा को फांसी में तब्दील करने के आदेश जारी करने का आग्रह किया था।
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सनद रहे कि 24 दिसंबर 1999 में काठमांडू से दिल्ली आ रही फ्लाइट का बीच रास्ते में अपहरण कर लिया गया। इस फ्लाइट में 179 यात्री और 11 क्रू के सदस्य शामिल थे। घटना को अंजाम देने वाले 5 आतंकी उसे कंधार ले गए। इस घटना को अंजाम देने वाले ये पांचों अभी तक भगौड़े हैं।


इस मामले की सीबीआई जांच के दौरान कई लोगों की गिरफ्तारियां हुईं। इनमें अब्दुल लतीफ आदम मोमीन भी शामिल है। अब्दुल मोमीन पर इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट हाइजैक केस, आईसी814, दिसंबर 1999 के तहत दोषी है। लिहाजा सीबीआई ने इस घोर अपराध को लेकर इसके खिलाफ फांसी की सजा सुनाने का आग्रह किया था।
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