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Chandigarh News: दस्तावेजों के मांग की कल्याणी की याचिका खारिज
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चंडीगढ़। सीबीआई की विशेष अदालत ने राष्ट्रीय निशानेबाज सिप्पी सिद्धू हत्याकांड में आरोपी कल्याणी सिंह की ओर से दस्तावेजों की मांग को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी। कल्याणी ने चंडीगढ़ पुलिस की जांच की रिपोर्ट और सीबीआई के पास मामले से जुड़ा इलेक्ट्रानिक डाटा उपलब्ध कराए जाने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। हालांकि, कल्याणी सिंह की तरफ से दायर याचिका में मामले से जुड़े तमाम दस्तावेजों की पहले भी मांग की गई थी, लेकिन जांच एजेंसी सीबीआई ने उसकी याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कल्याणी की दस्तावेजों की मांग को खारिज करते हुए कुछ अहम दस्तावेज न देने का फैसला सुनाया था। इसके बाद कल्याणी की तरफ से जिन दस्तावेजों को उसे न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उनके अलावा अन्य दस्तावेज देने के लिए सीबीआई की विशेष अदालत में अर्जी लगाई गई थी। बीते 6 फरवरी को कल्याणी ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर किया था, जिसमें इस केस से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने की मांग की थी। हालांकि, सरकारी वकील नरेंद्र सिंह ने यह कहते हुए याचिका का विरोध किया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जिसके बाद ट्रायल कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।
क्या था मामला...सेक्टर-27 के पार्क में 20 सितंबर 2015 को सिप्पी सिद्धू की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में सेक्टर 26 थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद इस हत्याकांड को सुलझाने में पुलिस नाकाम साबित हुई थी। पीड़ित परिवार की ओर से लगाए जा रहे आरोपों और मामले की गंभीरता को देखते हुए इस केस को वर्ष 2016 में सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया था। सीबीआई ने इस मामले में कल्याणी को गिरफ्तार किया था।
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क्या था मामला...सेक्टर-27 के पार्क में 20 सितंबर 2015 को सिप्पी सिद्धू की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में सेक्टर 26 थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद इस हत्याकांड को सुलझाने में पुलिस नाकाम साबित हुई थी। पीड़ित परिवार की ओर से लगाए जा रहे आरोपों और मामले की गंभीरता को देखते हुए इस केस को वर्ष 2016 में सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया था। सीबीआई ने इस मामले में कल्याणी को गिरफ्तार किया था।
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