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जेडब्ल्यू मेरिएट होटल को बेदखली नोटिस, 21 नवंबर तक पेश होने के आदेश
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Fri, 17 Nov 2017 09:09 AM IST
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JW Marriott Hotel Chandigarh
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सेक्टर-35 स्थित जेडब्ल्यू मेरिएट होटल को वीरवार को एसडीएम साउथ ने बेदखली नोटिस जारी किया। इससे पहले पांच सितारा होटल की जमीन की लीज खारिज की जा चुकी है। एस्टेट आफिस ने लोक प्रिया बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड को शोकाज कर बेदखली नोटिस दिया है। कंपनी जमीन का ग्राउंड रेंट जो 7.81 करोड़ रुपये है, वह नगर निगम को अदा नहीं कर पाई है। इस पर नगर निगम ने कंपनी को नोटिस जारी करते हुए एस्टेट आफिस को बेदखली की कार्रवाई के लिए कहा है।
एसडीएम साउथ ने जेडब्ल्यू मेरिएट होटल को पीपी एक्ट 1971 के तहत होटल साइट के ब्लाक नंबर छह को बेदखली नोटिस जारी किया है। एसडीएम साउथ सौरभ मिश्रा ने बताया कि होटल मैनेजमेंट को 21 नवंबर को कं पीटन्ट अथॉरिटी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। 21 नवंबर की सुनवाई के बाद अनअथराइज्ड आक्यूपेंट को होटल को 15 दिन में खाली करने का समय दिया जाएगा। अक्तूबर 2006 में नगर निगम ने सेक्टर-35 में तीन एकड़ जमीन होटल को 101 करोड़ रुपये में 99 साल के लिए लीज पर दी थी।
एस्टेट आफिस के मुताबिक कंपनी को ग्राउंड रेंट जमा करवाने के लिए कई अवसर दिए गए, लेकिन अब उनकी जमीन की लीज खारिज करने का नोटिस भेजा गया है। जेडब्ल्यू मेरिएट होटल के अनुसार उन्होंने सिर्फ कंपनी द्वारा बनाए गए होटल की इमारत किराए पर ली है, जबकि ग्राउंड रेंट जमा करवाने के मामले में उनका कोई लेना-देना नहीं है। होटल साइट साल 2004 में नीलामी द्वारा कंपनी को बेची थी। नगर निगम के अनुसार साल 2012 से कंपनी ने लीज मनी जमा नहीं करवाई है। साल की लीज मनी 2.5 करोड़ बनती है, लेकिन कंपनी ने कई बार नोटिस जारी होने के बावजूद लीज मनी जमा नहीं करवाई है। इसके बाद नगर निगम ने कंपनी को अंतिम नोटिस जारी कर लीज खारिज कर दी है।
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एसडीएम साउथ ने जेडब्ल्यू मेरिएट होटल को पीपी एक्ट 1971 के तहत होटल साइट के ब्लाक नंबर छह को बेदखली नोटिस जारी किया है। एसडीएम साउथ सौरभ मिश्रा ने बताया कि होटल मैनेजमेंट को 21 नवंबर को कं पीटन्ट अथॉरिटी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। 21 नवंबर की सुनवाई के बाद अनअथराइज्ड आक्यूपेंट को होटल को 15 दिन में खाली करने का समय दिया जाएगा। अक्तूबर 2006 में नगर निगम ने सेक्टर-35 में तीन एकड़ जमीन होटल को 101 करोड़ रुपये में 99 साल के लिए लीज पर दी थी।
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एस्टेट आफिस के मुताबिक कंपनी को ग्राउंड रेंट जमा करवाने के लिए कई अवसर दिए गए, लेकिन अब उनकी जमीन की लीज खारिज करने का नोटिस भेजा गया है। जेडब्ल्यू मेरिएट होटल के अनुसार उन्होंने सिर्फ कंपनी द्वारा बनाए गए होटल की इमारत किराए पर ली है, जबकि ग्राउंड रेंट जमा करवाने के मामले में उनका कोई लेना-देना नहीं है। होटल साइट साल 2004 में नीलामी द्वारा कंपनी को बेची थी। नगर निगम के अनुसार साल 2012 से कंपनी ने लीज मनी जमा नहीं करवाई है। साल की लीज मनी 2.5 करोड़ बनती है, लेकिन कंपनी ने कई बार नोटिस जारी होने के बावजूद लीज मनी जमा नहीं करवाई है। इसके बाद नगर निगम ने कंपनी को अंतिम नोटिस जारी कर लीज खारिज कर दी है।
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