फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Judge note case: CBI's plea to call key witness dismissed

जज नोट कांड : मुख्य गवाह को बुलाने की सीबीआई की याचिका खारिज

Thu, 19 May 2022 01:33 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Thu, 19 May 2022 01:33 AM IST
विज्ञापन
Judge note case: CBI's plea to call key witness dismissed
चंडीगढ़। 14 साल पुराने जज नोट कांड मामले में विशेष अदालत ने सीबीआई की याचिका खारिज कर दी। सीबीआई ने याचिका दायर कर मुख्य गवाह पंकज भारद्वाज को बुलाने की मांग की थी। पंकज इस मामले में पहले सरकारी गवाह था लेकिन उस समय वह अपने बयानों से पलट गया था।
विज्ञापन

मामले के अनुसार हाईकोर्ट की रिटायर्ड जज निर्मल यादव के नाम से पंचकूला के एक प्लॉट के मामले में एकतरफा फैसला देने के लिए 15 लाख रुपये की रिश्वत ली गई थी। नाम में भ्रम के चलते आरोपी संजीव बंसल का मुंशी प्रकाश राम रिश्वत की यह रकम न्यायाधीश निर्मलजीत कौर की कोठी पर लेकर पहुंच गया। इस मामले में 16 अगस्त 2008 को सीबीआई ने रिटायर्ड जस्टिस निर्मल यादव समेत पूर्व एडिशनल एडवोकेट जनरल संजीव बंसल, बिल्डर राजीव गुप्ता, दिल्ली के होटल व्यवसायी रविंदर सिंह भसीन और निर्मल सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed