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Chandigarh News: समय पर सेवा नहीं देने पर जेई पर 20 हजार का जुर्माना
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हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने सुनाया फैसला
चंडीगढ़। बिजली मीटर स्थानातंरण की एक शिकायत पर हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के एक जूनियर इंजीनियर पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। आयोग ने जेई सुरेन्द्र शर्मा पर सेवा देने में लापरवाही बरतने के लिए 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं, शिकायतकर्ता सरोज यादव को 5,000 रुपये मुआवजा देने के लिए एक्सईएन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि कटौती की जाने वाली राशि में से पहले पांच हजार रुपये की कटौती करके सरोज यादव को अदायगी की जाए। बशर्ते कि वह डीएचबीवीएन रिकॉर्ड में उपभोक्ता हों। यदि वह उपभोक्ता नहीं है तो वह राशि संबंधित उपभोक्ता के खाते में जमा की जानी चाहिए।
आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि सुरेंद्र शर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के बजाय एसडीओ जतिन कुमार ने शर्मा का काम दूसरे जेई को स्थानांतरित कर दिया। वे आदेशों का पालन करने में भी विफल रहे और अपील को अपने आप ही खारिज कर दिया। आयोग ने जतिन कुमार के ऊर्जा विभाग के एसीएस से उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश की है। एक्सईएन कुलदीप सिंह नेहरा, एक्सईएन के मामले में भी चूक पाई गई है और वे आदेश का पालन करने में विफल रहे हैं। उनके आचरण को भी डीएचबीवीएन के एमडी के संज्ञान में लाया गया है।
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चंडीगढ़। बिजली मीटर स्थानातंरण की एक शिकायत पर हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के एक जूनियर इंजीनियर पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। आयोग ने जेई सुरेन्द्र शर्मा पर सेवा देने में लापरवाही बरतने के लिए 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं, शिकायतकर्ता सरोज यादव को 5,000 रुपये मुआवजा देने के लिए एक्सईएन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि कटौती की जाने वाली राशि में से पहले पांच हजार रुपये की कटौती करके सरोज यादव को अदायगी की जाए। बशर्ते कि वह डीएचबीवीएन रिकॉर्ड में उपभोक्ता हों। यदि वह उपभोक्ता नहीं है तो वह राशि संबंधित उपभोक्ता के खाते में जमा की जानी चाहिए।
आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि सुरेंद्र शर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के बजाय एसडीओ जतिन कुमार ने शर्मा का काम दूसरे जेई को स्थानांतरित कर दिया। वे आदेशों का पालन करने में भी विफल रहे और अपील को अपने आप ही खारिज कर दिया। आयोग ने जतिन कुमार के ऊर्जा विभाग के एसीएस से उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश की है। एक्सईएन कुलदीप सिंह नेहरा, एक्सईएन के मामले में भी चूक पाई गई है और वे आदेश का पालन करने में विफल रहे हैं। उनके आचरण को भी डीएचबीवीएन के एमडी के संज्ञान में लाया गया है।
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