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जेबीटी भर्ती केस की सुनवाई दूसरी बेंच को रेफर
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Tue, 12 Jan 2016 09:05 PM IST
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हरियाणा में 9455 जेबीटी शिक्षकों की भर्ती के लिए तैयार मेरिट लिस्ट में अंकों में गड़बड़ी के आरोप से जुड़े मामले में जस्टिस दीपक सिब्बल की एकल बेंच ने यह मामला दूसरी बेंच को रेफर कर दिया है। जस्टिस सिब्बल ने कहा है कि वह किन्हीं निजी कारणों से यह मामला नहीं सुनना चाहते।
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बेंच के निर्देश पर केस की पिछली सुनवाई के दौरान हरियाणा कर्मचारी आयोग के सचिव व सदस्यों ने अपना जवाब दाखिल कर दिया था। हाईकोर्ट को इंटरव्यू प्रक्रिया की जानकारी दी गई थी। मेरिट पर हाईकोर्ट में दायर रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए बेंच ने कहा था कि यह मामला 40 हजार आवेदकों से जुड़ा है, लिहाजा भर्ती के लिए तैयार मेरिट पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
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इसी कारण चयन आयोग के चेयरमैन और उन सदस्यों से इंटरव्यू प्रक्रिया पर जवाब मांगा था, जिन्होंने उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया। पूछा था कि अंक देने की प्रक्रिया क्या है, अंकों से जुड़ा डाटा सदस्यों ने बोर्ड को कब और कैसे थमाया।
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अब आयोग के सचिव महावीर कौशिक व अन्य सदस्यों ने जवाब दाखिल कर कहा है कि इंटरव्यू की प्रक्रिया और बोर्ड में इंटरव्यू शीट्स दाखिल कराने की प्रक्रिया गोपनीय रखी गई थी।