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कठुआ केस: जम्मू कश्मीर सरकार, दोषियों और पीड़ित के पिता की याचिका पर एक साथ होगी सुनवाई
Thu, 12 Sep 2019 02:19 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Thu, 12 Sep 2019 02:19 AM IST
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हाईकोर्ट
- फोटो : SELF
कठुआ गैंगरेप और मर्डर मामले में 6 दोषियों, शिकायतकर्ता और जम्मू कश्मीर सरकार की अपील पर अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट एक साथ 16 अक्तूबर से सुनवाई करेगा।
गौरतलब है कि पठानकोट की सेशन कोर्ट ने इस मामले के 7 में से 6 आरोपियों को दोषी करार दिया था। मामले के मुख्य साजिशकर्ता सांझी राम, परवेश कुमार और पुलिस अधिकारी दीपक खजूरिया को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
पुलिस ऑफिसर सुरेंद्र शर्मा, हेड कॉन्स्टेबल तिलक राज और एसआई आनंद दत्ता को पांच-पांच साल की कैद की सजा सुनाई गई है। सजा के इस फैसले के खिलाफ सभी छह दोषी हाईकोर्ट में अपील दायर कर चुके हैं। इस मामले के मृतका के पिता और शिकायतकर्ता ने बरी किए गए विशाल जंगोत्रा को दोषी करार देने और सभी दोषियों की सजा बढ़ाकर फांसी करने की अपील की है।
वहीं, जम्मू कश्मीर सरकार ने अपनी अपील में बरी किए गए विशाल को दोषी करार देने की तथा बाकी सभी दोषियों की सजा को बढ़ाने की अपील की है। सभी अपीलों पर हाईकोर्ट अब 16 अक्तूबर को एक साथ सुनवाई करेगा और तब से बहस आरंभ होगी।
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गौरतलब है कि पठानकोट की सेशन कोर्ट ने इस मामले के 7 में से 6 आरोपियों को दोषी करार दिया था। मामले के मुख्य साजिशकर्ता सांझी राम, परवेश कुमार और पुलिस अधिकारी दीपक खजूरिया को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
पुलिस ऑफिसर सुरेंद्र शर्मा, हेड कॉन्स्टेबल तिलक राज और एसआई आनंद दत्ता को पांच-पांच साल की कैद की सजा सुनाई गई है। सजा के इस फैसले के खिलाफ सभी छह दोषी हाईकोर्ट में अपील दायर कर चुके हैं। इस मामले के मृतका के पिता और शिकायतकर्ता ने बरी किए गए विशाल जंगोत्रा को दोषी करार देने और सभी दोषियों की सजा बढ़ाकर फांसी करने की अपील की है।
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वहीं, जम्मू कश्मीर सरकार ने अपनी अपील में बरी किए गए विशाल को दोषी करार देने की तथा बाकी सभी दोषियों की सजा को बढ़ाने की अपील की है। सभी अपीलों पर हाईकोर्ट अब 16 अक्तूबर को एक साथ सुनवाई करेगा और तब से बहस आरंभ होगी।
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