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Chandigarh News: ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए माइक्रोइरिगेशन सिस्टम लगाना अनिवार्य

Fri, 19 Jul 2024 11:13 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 19 Jul 2024 11:13 PM IST
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It is mandatory to install microirrigation system for tube well connection.
लंबित ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए सरकार ने जारी किए दिशानिर्देश
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चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने लंबित पड़े किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शन देने के आदेश जारी कर दिए हैं। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक डॉ. साकेत कुमार ने बताया कि पिछले दिनों लिए गए निर्णय के मुताबिक राज्य में ऐसे सभी किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन जारी किए जाएंगे, जिन्होंने एक जनवरी, 2022 से 31 दिसंबर 2023 तक आवेदन किया हुआ है। साकेत कुमार के मुताबिक पहले की तरह 10 बीएचपी तक के ट्यूबवेल कनेक्शन हरेडा की ओर से सोलर मोड पर और 10 बीएचपी से ऊपर और 35 बीएचपी तक के ट्यूबवेल कनेक्शन बिजली विभाग की ओर से जारी किए जाएंगे। भूमिगत जल स्तर को ध्यान में रखते हुए ऐसे गांव जहां पर जल स्तर 100 फुट से नीचे चला गया है। वहां पर ट्यूबवेल कनेक्शन पाने के लिए पात्र आवेदक को माइक्रोइरिगेशन सिस्टम लगवाना अनिवार्य रहेगा। जहां जल स्तर 100 फुट तक उपलब्ध है, वहां पर पात्र आवेदक किसान के पास माइक्रोइरिगेशन सिस्टम या भूमिगत पाइपलाइन में से किसी भी एक को लगवाने का विकल्प रहेगा। इसके अतिरिक्त ट्यूबवेल कनेक्शन पाने के लिए पात्र आवेदक की ओर से थ्री स्टार एनर्जी एफिशिएंट मोटर पंप सेट लगाने की शर्त भी जारी रहेगी।
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