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क्या गीता का सार केवल हिंदुओं के लिए है : हाईकोर्ट

Wed, 25 Jan 2017 12:31 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 25 Jan 2017 12:31 AM IST
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Is the essence of the Gita only for Hindus : HC
कोर्ट - फोटो : file photo

कथित संत रामपाल द्वारा गीता के प्रचार प्रसार पर सरकारी खाते से खर्च को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने याची से पूछा है कि क्या गीता का सार केवल हिंदू धर्म के लिए हैं?

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 इसको केवल हिंदू ही पढ़ते हैं। मंगलवार को रामपाल के वकील ने कहा कि इस मामले की सुनवाई स्थगित की जाए, हाईकोर्ट ने अपील मानते हुए याची को अगली सुनवाई पर याचिका दाखिल करने का अधिकार बताने के भी आदेश दिए हैं।
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हरियाणा सरकार का पक्ष रखते हुए एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने कहा कि इससे पहले भी कई बार गीता समारोह  हुए हैं। 

रामपाल से पूछा यह याचिका किस अधिकार से दाखिल की

Is the essence of the Gita only for Hindus : HC
कोर्ट - फोटो : फाइल फोटो

यह धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजन मात्र नहीं है इसका सीधा रिश्ता कुरुक्षेत्र के इतिहास से है तथा आयोजन सरकार नहीं बल्कि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड करा रहा है। 

एडवोकेट जनरल ने कहा कि देश में इस तरह के कई कार्यक्रम होते रहते हैं। गीता जयंती को धर्म विशेष से जोड़ कर नहीं देखा जाना चाहिए। 

सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले को बहस के लिए 22 मार्च  क स्थगित कर दी।

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