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Chandigarh News: सांसद किरण खेर ने पुलिस को दी शिकायत, छह करोड़ की धोखाधड़ी की जांच शुरू

Wed, 13 Dec 2023 11:34 PM IST
ajay kumar संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Wed, 13 Dec 2023 11:34 PM IST
सार

किरण खेर का आरोप है कि आरोपी चैतन्य अग्रवाल ने निवेश के लिए दी गई रकम में से केवल 2 करोड़ रुपये ही वापस किए। बाकी के छह करोड़ रुपये नहीं लौटाए। वह आरोपी को बकाया रकम वापस करने के लिए कई बार कह चुकीं हैं लेकिन आरोपी ने रकम नहीं लौटाई।

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Investigation into fraud of Rs 6 crore started after complaint by MP Kirron Kher
सांसद किरण खेर। - फोटो : फाइल

विस्तार

सांसद किरण खेर पर जान से मारने की धमकी देने समेत कई गंभीर आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले मनीमाजरा निवासी निवेश सलाहकार चैतन्य अग्रवाल के खिलाफ अब पुलिस ने धोखाधड़ी की जांच शुरू कर दी है। यह कार्रवाई सांसद खेर की शिकायत पर की गई है। सांसद ने एसएसपी विंडो पर शिकायत देकर चैतन्य अग्रवाल पर छह करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। 

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सूत्र बताते हैं कि खेर ने यह शिकायत सोमवार को ही चंडीगढ़ पुलिस की पब्लिक विंडो के माध्यम से एसएसपी को दे दी थी। खेर की ओर से दी गई शिकायत में कहा गया है कि मनीमाजरा निवासी चैतन्य अग्रवाल निवेश सलाहकार के तौर पर कार्य करता है। उसके कहने पर उन्होंने उसे आठ करोड़ रुपये की रकम निवेश करने के लिए दी थी। खेर का आरोप है कि आरोपी चैतन्य अग्रवाल ने निवेश के लिए दी गई रकम में से केवल 2 करोड़ रुपये ही वापस किए। बाकी के छह करोड़ रुपये नहीं लौटाए। वह आरोपी को बकाया रकम वापस करने के लिए कई बार कह चुकीं हैं लेकिन आरोपी ने रकम नहीं लौटाई।
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संसद के साथ हुई इस धोखाधड़ी को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी की ओर से संबंधित थाना पुलिस को शिकायत डाउन मार्क कर दी गई है। एसएसपी की ओर से मार्क होकर आई सांसद की शिकायत पर थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है। सूत्र बताते हैं कि पुलिस की ओर से आरोपी को नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है। इसमें उसे शिकायत पर अपना पक्ष रखने और जांच में शामिल होने के लिए कहा जाएगा।

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हाईकोर्ट पहुंचा था आरोपी, मिली है एक हफ्ते की सुरक्षा

बता दें कि चैतन्य अग्रवाल ने सांसद खेर से अपने और अपने परिवार की जान को खतरा बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सुरक्षा की गुहार लगाई थी। इस पर उच्च न्यायालय ने सोमवार को ही एसपी व एसएचओ को आदेश देते हुए याचिकाकर्ता व उसके परिवार को एक सप्ताह के लिए सुरक्षा देने के आदेश दिए थे। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा था कि इस समय अवधि के बाद समीक्षा की जाए कि उन्हें आगे सुरक्षा की आवश्यकता है या नहीं। 

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