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इंश्योरेंस कंपनी को लापरवाही पड़ी भारी, उपभोक्ता फोरम ने ठोका जुर्माना

Thu, 17 Nov 2016 12:21 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 17 Nov 2016 12:21 AM IST
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insurance company, was negligent, heavy fines imposed
कोर्ट - फोटो : डेमो फोटो
उपभोक्ता फोरम ने इलाज के बाद बीमा क्लेम न देने पर बीमा कंपनी को सेवा में कोताही का दोषी करार दिया है। उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को इंश्योर्ड अमाउंट में से इलाज में खर्च हुए पांच लाख रुपये, नौ प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज के साथ और इसके अतिरिक्त 25 हजार रुपये मुआवजा साथ ही 10 हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करने का निर्देश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-2 चंडीगढ़ ने सुनवाई के बाद दिया है।
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शिकायतकर्ता मृतक अशोक कुमार चोपड़ा की पत्नी अनीता चोपड़ा निवासी उप्पल मार्बल आर्क मनीमाजरा ने मथुरा रोड नई दिल्ली स्थित द मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और सेक्टर-8 सी चंडीगढ़ मध्यमार्ग स्थित कंपनी ऑफिस के ब्रांच मैनेजर के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत की थी। शिकायतकर्ता के पति अशोक कुमार चोपड़ा (अब मृतक) मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के रेगुलर पॉलिसी होल्डर थे। उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। इसकी अवधि 9 दिसंबर 2014 से 8 दिसंबर 2015 तक थी। अशोक कुमार चोपड़ा बीमार होने पर मोहाली स्थित फोर्टिस में इलाज के लिए 31 मई 2015 को भर्ती हुए। इलाज पर कुल छह लाख 36 हजार 21 रुपये खर्च हुए। 
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मेडिकल क्लेम के लिए सभी जरूरी दस्तावेज के साथ 8 जून 2015 को इसे बीमा कंपनी को दिया, लेकिन क्लेम नहीं दिया गया। कई बार रिमाइंडर भी दिया। बीमा कंपनी ने उन्हें 1 सितंबर 2015 को डिसअलाउ कर दिया। इसके बाद क्लेम रिलीज करने के लिए उन्होंने कई बार बीमा कंपनी को लेटर लिखा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बीमा कंपनी उपभोक्ता फोरम में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि बीमा लेते समय शिकायतकर्ता ने फैक्ट सही नहीं बताए थे। उन्होंने सेवा में कोताही नहीं की है। 
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