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चश्माशाही रिसोर्ट को 25 हजार लौटाने के निर्देश

Fri, 04 Mar 2022 02:04 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Fri, 04 Mar 2022 02:04 AM IST
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Instructions to return 25 thousand to Chashmashahi Resort
चंडीगढ़। शादी टलने के बाद रिसोर्ट मालिक को रुपये नहीं लौटाना महंगा पड़ गया। जिला उपभोक्ता आयोग ने चश्मा शाही रिसोर्ट को 25 हजार रुपये लौटाने के निर्देश दिए हैं। 10 हजार रुपये मुआवजा और पांच हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करने का निर्देश दिया है। आदेश की प्रति मिलने के 30 दिनों के अंदर निर्देश का पालन करना होगा।
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शिकायतकर्ता सुरिंदर कुमार निवासी सेक्टर-45 चंडीगढ़ ने जिला मोहाली के चंडीगढ़-खरड़ हाइव़े के बलौंगी बस अड्डा के सामने मेसर्स चश्माशाही रिसोर्ट के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग चंडीगढ़-1 में शिकायत दी थी। आयोग को दी शिकायत में उन्होंने बताया कि उनकी बेटी की शादी 30 अप्रैल 2021 को होनी तय थी। उन्होंने चश्माशाही रिसोर्ट 19 दिसंबर 2020 को बुक कराया। इसके लिए 25 हजार रुपये बुकिंग अमाउंट अग्रिम जमा कराई। शादी समारोह में 400 लोगों के लिए कुल अमाउंट छह लाख 25 हजार रुपये थी।
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शिकायतकर्ता ने आयोग को शिकायत दी कि अप्रैल 2021 में कोविड की दूसरी लहर के चलते चंडीगढ़ प्रशासन और पंजाब सरकार ने कर्फ्यू और लॉकडाउन लगा दिया। मैरिज पैलेस और बैंक्वेट हॉल में भीड़भाड़ की मनाही हो गई। सरकार ने पहले 20 और बाद में 50 लोगों की अनुमति दी। शिकायतकर्ता ने ऐसे हालात को देखते हुए मार्च 2021 में बुकिंग रद्द करने की सूचना दी। रिसोर्ट मालिक ने दो सप्ताह में बुकिंग अमाउंट लौटाने का आश्वासन दिया, लेकिन उसे नहीं लौटाया। इसके लिए शिकायतकर्ता ने कानूनी नोटिस भी भेजा। दूसरे पक्ष की ओर से जिला उपभोक्ता आयोग में अपना पक्ष न रखने पर आयोग ने एकतरफा करार दिया है।
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