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Chandigarh News: पुलिस थानों और जेलों में दी जाएगी तीन नए कानूनों की जानकारी
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मुख्य सचिव ने दिए सभी जेल अधीक्षकों को नए आपराधिक कानूनों के बारे में निर्देश
एक जुलाई से लागू होने हैं तीनों नए आपराधिक कानून
चंडीगढ़। एक जुलाई से लागू होने वाले तीनों नए आपराधिक कानूनों को लेकर जागरूक करने के लिए हरियाणा सरकार ने विशेष निर्देश दिए हैं। राज्य के सभी 378 पुलिस थानों और जेलों में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रमों में तीन नए आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में शिक्षित करना है।
मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान यह जानकारी दी। बैठक में कानूनों के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन के लिए राज्यों की तैयारियों की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि जांच अधिकारियों (आईओ) सहित लगभग 40,000 पुलिस कर्मियों को राज्य के विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षित किया गया है। इसके अलावा हरियाणा के 300 न्यायिक अधिकारियों ने चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। हाल ही में हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (हिपा), गुरुग्राम की ओर से आईएएस और एचसीएस अधिकारियों के लिए एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम कराया गया था। इसी तरह के कार्यक्रम ऑफलाइन मोड में मंडल स्तर पर भी होंगे। प्रसाद ने कहा कि राज्य की सभी जेलें पर्याप्त तकनीकी बुनियादी ढांचे से लैस हैं, जिनमें लगभग 300 डेस्कटॉप शामिल हैं। वर्चुअल कोर्ट कार्यवाही की तैयारी में, जेलों और न्यायालय परिसरों में 149 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम पहले ही लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा, 178 सिस्टम और खरीदे जाने हैं। इन कानूनों के तहत नई धाराओं और प्रक्रियाओं को रेखांकित करने वाली पॉकेट बुकलेट फील्ड स्टाफ में वितरित करने के लिए छपवाई गई हैं। बैठक में पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर, डीजी जेल मोहम्मद अकील और गृह, जेल और कानून और विधायी विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।
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एक जुलाई से लागू होने हैं तीनों नए आपराधिक कानून
चंडीगढ़। एक जुलाई से लागू होने वाले तीनों नए आपराधिक कानूनों को लेकर जागरूक करने के लिए हरियाणा सरकार ने विशेष निर्देश दिए हैं। राज्य के सभी 378 पुलिस थानों और जेलों में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रमों में तीन नए आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में शिक्षित करना है।
मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान यह जानकारी दी। बैठक में कानूनों के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन के लिए राज्यों की तैयारियों की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि जांच अधिकारियों (आईओ) सहित लगभग 40,000 पुलिस कर्मियों को राज्य के विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षित किया गया है। इसके अलावा हरियाणा के 300 न्यायिक अधिकारियों ने चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। हाल ही में हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (हिपा), गुरुग्राम की ओर से आईएएस और एचसीएस अधिकारियों के लिए एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम कराया गया था। इसी तरह के कार्यक्रम ऑफलाइन मोड में मंडल स्तर पर भी होंगे। प्रसाद ने कहा कि राज्य की सभी जेलें पर्याप्त तकनीकी बुनियादी ढांचे से लैस हैं, जिनमें लगभग 300 डेस्कटॉप शामिल हैं। वर्चुअल कोर्ट कार्यवाही की तैयारी में, जेलों और न्यायालय परिसरों में 149 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम पहले ही लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा, 178 सिस्टम और खरीदे जाने हैं। इन कानूनों के तहत नई धाराओं और प्रक्रियाओं को रेखांकित करने वाली पॉकेट बुकलेट फील्ड स्टाफ में वितरित करने के लिए छपवाई गई हैं। बैठक में पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर, डीजी जेल मोहम्मद अकील और गृह, जेल और कानून और विधायी विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।
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