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Hindi News ›   Chandigarh ›   Information about flight cancellation not given, Commission orders airlines to return ticket amount with interest

Chandigarh News: फ्लाइट रद्द होने की नहीं दी सूचना, आयोग ने एयरलाइंस कंपनी को टिकट राशि ब्याज सहित लौटाने के दिए आदेश

Wed, 11 Oct 2023 01:23 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 11 Oct 2023 01:23 AM IST
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Information about flight cancellation not given, Commission orders airlines to return ticket amount with interest
चंडीगढ़। प्रोबेशनर आईपीएस के बुनियादी प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) के लिए राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में हैदराबाद जाने के लिए बुक कराई गई फ्लाइट बिना बताए रद्द होने करने पर उपभोक्ता आयोग ने गो-एयरलाइंस कंपनी पर जुर्माना लगाया है। आयोग ने दूसरी फ्लाइट की टिकट के लिए खर्च किए गए अतिरिक्त 10 हजार 874 रुपये की राशि को 9 प्रतिशत के सालाना ब्याज दर के साथ लौटाने के आदेश दिए हैं।
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जानकारी के अनुसार पंचकूला के डीएलएफ वैली में रहने वाले वैभव चौधरी और उनकी पत्नी मनीषा राणा ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में गो-एयरलाइंस और यात्रा डॉट कॉम के खिलाफ याचिका दायर की थी। वह आईपीएस के पद पर चयनित हुए थे। उन्हें प्रोबेशनर आईपीएस की बुनियादी प्रशिक्षण (ट्रैनिंग) के लिए हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में 26 मार्च 2022 की शाम तक आवश्यक तौर पर रिपोर्ट करना था। हैदराबाद पुलिस अकादमी में समय पर रिपोर्ट करने के लिए आईपीएस चयनित हुए शिकायतकर्ता ने 30 जनवरी 2022 को चंडीगढ़ से हैदराबाद के जाने के लिए अपनी और अपनी पत्नी के नाम पर 24 मार्च 2022 की दो कन्फर्म सीट बुक कराई थी। उनकी टिकट को कन्फर्म बताया गया। इसके बाद जब शिकायतकर्ता और उनकी पत्नी ने 23 मार्च 2022 को फ्लाइट को चेक किया तो पता चला कि फ्लाइट बिना किसी कारण बताए रद्द कर दी गई है।
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इसके बाद शिकायतकर्ता ने 29 मार्च को ईमेल के जरिए आरोपी पक्ष से अनुरोध किया कि दोनों फ्लाइट के किराए के बीच की अंतर राशि के साथ ही रद्द किए गए टिकटों के लिए भुगतान की गई पूरी राशि वापस की जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिसके बाद शिकायतकर्ता ने आयोग में याचिका दायर की थी।
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