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अब व्यापारियों का जब्त सामान नहीं छूटेगा 24 घंटे में
राजेश ढल्ल/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Tue, 04 Aug 2015 05:39 PM IST
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अगर आप दुकान के बाहर सामान रखते हैं और उसे नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ दस्ता उठाकर ले जाता है तो आपका सामान 24 घंटे में नहीं छूटेगा। बल्कि नगर निगम जुर्माना लेने के बाद एक हफ्ते बाद सामान लौटाएगा।
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साथ ही यह नियम फुटपाथ और सड़क पर लगने वाली फड़ियों और रेहड़ी वालों पर भी लागू होगा। नए नियम से व्यापारियों और अवैध कब्जा धारकों में हड़कंप मच गया है। यह आदेश आईएएस भूपेंद्र चौधरी की ओर से जारी किए गए हैं। भूपेंद्र चौधरी को प्रशासन ने विशेष तौर पर सिर्फ शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने की जिम्मेवारी दी है। उनके पास एक ही विभाग है। वे निगम के सहायक कमिश्नर के पद पर तैनात हैं।
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अभियान हर बार रहता है असफल
निगम की ओर से शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने का दावा समय-समय पर किया जाता है, लेकिन उसे कभी सफलता नहीं मिली है। सेक्टर-22,18,19, सुखना लेक के बाहर से अवैध कब्जे हटाना निगम के लिए हमेशा चुनौती बनी रहती है।
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डिस्प्ले के लिए दो फुट की जगह को निगम दे मंजूरी
सेक्टर-22 में रेस्तरां चलाने वाले विशू दुग्गल का कहना है कि निगम को दुकान के बाहर दो फुट तक सामान डिस्प्ले करने की मंजूरी देनी चाहिए। एक हफ्ते तक सामान जब्त करके रखना व्यापारियों के साथ नाइंसाफी है।
सामान खराब होने का खतरा
निगम को एक सप्ताह तक जब्त सामान को रखने के लिए स्टोर में ज्यादा जगह चाहिए। साथ ही अगर अतिक्रमण हटाओ दस्ता कोई खाने पीने की वस्तुओं का काउंटर उठा लेते हैं तो ऐसे में उसके खराब होने का खतरा बढ़ गया है। शहर में जगह-जगह आइसक्रीम की रेहड़ियां लग रही हैं। ऐसे में रेहड़ी उठाने पर आइसक्रीम खराब हो जाएंगी।
सामान डिस्प्ले की मिलनी चाहिए मंजूरी
व्यापार मंडल के महासचिव नरेश महाजन का कहना है कि व्यापारियों को दुकान के बाहर सामान डिस्प्ले करने की मंजूरी मिलनी चाहिए। कारोबार के लिए यह जरूरी है। एक हफ्ते तक सामान जब्त करके रखना सही नहीं है।
फड़ी वालों पर कार्रवाई सही
फासवेक अध्यक्ष बलजिंद्र सिंह बिट्टू का कहना है कि शहर में अतिक्रमण बढ़ गया है। जगह-जगह रेहड़ी, फड़ी वालों की दुकानें लग रही हैं। जिससे जाम भी लग रहे हैं। किसी रिहायशी इलाके में कौन फड़ी वाला आ रहा है, इसकी जानकारी पुलिस को भी नहीं है। शहर में अतिक्रमण पुलिस और निगम की मिलीभगत से हो रहा है।