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बढ़ रहे कोरोना के मामले, प्रशासन ने बनाए 14 नए कंटेनमेंट जोन
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चंडीगढ़। शहर में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामले बढ़ने लगे हैं। त्योहारी सीजन में बरती गई ढील की वजह से कोरोना का संक्रमण एक बार फिर फैल रहा है। संक्रमण के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने वीरवार को 14 नए कंटेनमेंट जोन की घोषणा की है। इन इलाकों में अनिवार्य सेवाओं में लगे लोगों को छोड़कर अन्य किसी के भी जाने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा लोगों की स्क्रीनिंग भी की जाएगी।
प्रशासन द्वारा घोषित नए कंटेनमेंट जोन में कई सेक्टरों के मकान शामिल हैं। प्रशासन ने आदेश जारी कर सेक्टर-8 के मकान नंबर-761 और 762, सेक्टर-10 के 62 से 68, सेक्टर-19 के 1134 से 1145, सेक्टर-23 के 1469 से 1471, सेक्टर-26 के 209 से 216, मकान नंबर-28 के 82 से 88 और 3120 से 3126, सेक्टर-30 के बी-7 से बी-10, सेक्टर-32ए के 351 से 353 और 369 से 372, सेक्टर-34बी के 1600 से 1606, सेक्टर-46ए के 344 से 349, सेक्टर-50सी (पेप्सू सोसाइटी) के मकान नंबर 2215 से 2220, सेक्टर-51बी (न्यू लाइट सोसाइटी) के मकान नंबर-1200 से 1203, मनीमाजरा के मॉडर्न हाउसिंग कांप्लेक्स के 5523 से 5528 और रामदरबार फेज-2 के मकान नंबर-1222ए से 1226 और 1417 से 1424 तक के मकानों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार के दिशा-निदेश के अनुसार ही शहर में कंटेनमेंट जोन घोषित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना वायरस को लेकर बनाए गए रेड जोन में चंडीगढ़ शामिल है। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए विभिन्न अधिकारियों की एक कमेटी ने कंटेनमेंट जोन बनाने का फैसला लिया है। आदेश में कहा गया है कि इस कमेटी में नगर निगम के कमिश्नर, डीसी, एसएसपी और स्वास्थ्य विभाग के निदेशक शामिल हैं। इनकी सलाह के बाद ही इन मकानों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। आदेश में कहा गया है कि कंटेनमेंट घोषित किए गए घरों में किसी के जाने पर पाबंदी होगी। साथ ही यहां पर लोगों की टेस्टिंग व स्क्रीनिंग की जाएगी।
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प्रशासन द्वारा घोषित नए कंटेनमेंट जोन में कई सेक्टरों के मकान शामिल हैं। प्रशासन ने आदेश जारी कर सेक्टर-8 के मकान नंबर-761 और 762, सेक्टर-10 के 62 से 68, सेक्टर-19 के 1134 से 1145, सेक्टर-23 के 1469 से 1471, सेक्टर-26 के 209 से 216, मकान नंबर-28 के 82 से 88 और 3120 से 3126, सेक्टर-30 के बी-7 से बी-10, सेक्टर-32ए के 351 से 353 और 369 से 372, सेक्टर-34बी के 1600 से 1606, सेक्टर-46ए के 344 से 349, सेक्टर-50सी (पेप्सू सोसाइटी) के मकान नंबर 2215 से 2220, सेक्टर-51बी (न्यू लाइट सोसाइटी) के मकान नंबर-1200 से 1203, मनीमाजरा के मॉडर्न हाउसिंग कांप्लेक्स के 5523 से 5528 और रामदरबार फेज-2 के मकान नंबर-1222ए से 1226 और 1417 से 1424 तक के मकानों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।
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जारी आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार के दिशा-निदेश के अनुसार ही शहर में कंटेनमेंट जोन घोषित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना वायरस को लेकर बनाए गए रेड जोन में चंडीगढ़ शामिल है। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए विभिन्न अधिकारियों की एक कमेटी ने कंटेनमेंट जोन बनाने का फैसला लिया है। आदेश में कहा गया है कि इस कमेटी में नगर निगम के कमिश्नर, डीसी, एसएसपी और स्वास्थ्य विभाग के निदेशक शामिल हैं। इनकी सलाह के बाद ही इन मकानों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। आदेश में कहा गया है कि कंटेनमेंट घोषित किए गए घरों में किसी के जाने पर पाबंदी होगी। साथ ही यहां पर लोगों की टेस्टिंग व स्क्रीनिंग की जाएगी।
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