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Chandigarh News: एनडीपीएस मामले में एक आरोपी को 12 और दूसरे को 10 साल कैद

Wed, 20 Aug 2025 12:56 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 20 Aug 2025 12:56 AM IST
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In NDPS case, one accused got 12 years imprisonment and the other got 10 years imprisonment
मोहाली। चार किलो अफीम सहित गिरफ्तार दो आरोपियों को अदालत ने दोषी करार देकर उन्हें सजा सुनाई है। अदालत ने सरकारी व बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी कृष गुज्जर उर्फ कृष्ण कुमार निवासी रायपुर चंडीगढ़ को 12 साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माना और आरोपी हरदीप सिंह उर्फ सज्जन निवासी रायपुर कलां चंडीगढ़ को 10 साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज की अदालत में विचाराधीन था। जानकारी के अनुसार थानेदार हरभेज सिंह सीआईए स्टाफ मोहाली पुलिस पार्टी सहित 15 जनवरी 2023 को शरारती तत्वों के खिलाफ चलाई मुहिम के तहत दप्पड़ टोल प्लाजा के पास अंबाला साइड से आने वाले वाहनों की जांच की जा रही थी। इस दौरान सफेद एक्टिवा कार के चालक को शक के आधार पर रुकने का ईशारा किया तो वह पुलिस को देखकर घबरा गया। इस दौरान पुलिस पार्टी ने कार चालक को काबू कर लिया। कार में दो व्यक्ति सवार थे, जिन्होंने अपनी पहचान बताई। पुलिस ने कार की जांच की तो प्लास्टिक का लिफाफा बरामद हुआ, जिसमें अफीम थी। पुलिस ने वजन तोला तो वह 4 किलो निकली। पुलिस ने थाना लालडू में दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
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