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शहरों में डॉग शो के आयोजन पर हाईकोर्ट का अहम फैसला

Thu, 28 Jan 2016 10:25 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 28 Jan 2016 10:25 PM IST
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important decision of High Court on Dog Show

अमृतसर केनल क्लब की ओर से लुधियाना, पटियाला और चंडीगढ़ में डॉग शो आयोजित कराने का रास्ता साफ हो गया है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड के पास शो पर रोक लगाने का कोई अधिकार नहीं है। यह केवल दिशा-निर्देश ही जारी कर सकता है।

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क्लब ने याचिका में कहा था कि उनका क्लब केनल क्लब ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है और लंदन के केनल क्लब और ब्रसल्स के फेडरेशन सायिनोलॉजिक इंटरनेशनल का सदस्य भी है।
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सर्दी के मौसम में क्लब हर साल डॉग शो कराता है, लेकिन पिछले कुछ समय से एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का स्टाफ और कुछ एक्टिविस्ट उन्हें परेशान कर रहे हैं।
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कहा जा रहा है कि यदि बोर्ड की इजाजत के बगैर डॉग शो करवाया गया तो उनके खिलाफ परफार्मिंग एनिमल्स रूल्स के तहत कार्रवाई की जाएगी।

क्लब ने याचिका में कहा कि डॉग शो में कोई भी टिकट नहीं लगाई जाती और शो में सभी कुत्तों का पूरा ध्यान रखा जाता है। क्लब रजिस्टर्ड में फिर भी उन्हें बोर्ड परेशान कर रहा है।


इसी याचिका पर हाईकोर्ट ने उपरोक्त फैसला दिया है कि बोर्ड के पास शो पर रोक लगाने का कोई अधिकार नहीं है। लुधियाना, पटियाला और चंडीगढ़ में क्रमश: 31 जनवरी, सात फरवरी और 14 फरवरी को शो होना है।

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