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अहम फैसला, कहा- पति भिखारी हो तो भी पत्नी गुजारा भत्ता पाने की हकदार
विवेक शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sun, 05 Aug 2018 08:29 PM IST
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
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पति यदि भिखारी हो तो भी उसे पत्नी को उसकी हैसियत के अनुसार गुजारा भत्ता देना ही होगा। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने यह आदेश देते हुए उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें पति ने खुद को छात्र और परिजनों पर आश्रित होने की दलील देते हुए गुजारा भत्ता देने में सक्षम नहीं होने की दलील दी थी।
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गुरुग्राम निवासी पति ने याचिका में स्थानीय अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसे पत्नी को 18 हजार रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने को कहा था। याची ने कहा था कि 12 मार्च 2013 को उसकी शादी हुई थी। पत्नी का स्वाभाव उग्र था और वह घर छोड़कर चली गई।
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हाईकोर्ट ने कहा कि याची बीटेक कोर्स की फीस के तौर पर 60 हजार प्रति वर्ष भुगतान कर रहा है। शादी पर 60 लाख खर्च हुआ था। कोई भी समृद्ध परिवार नहीं कमाने वाले से बेटी की शादी नहीं करेगा।
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कोर्ट ने कहा कि शारीरिक सक्षम व्यक्ति बिना आय साधन वाली पत्नी को गुजारा भत्ता देने को बाध्य है। भीख मांगता हो तो भी वह कमाई के अनुरूप भत्ता देना होगा। पति ससुराल द्वारा दी गई कार मेंटेन कर रहा है तो कैसे माना जा सकता है कि उसकी आय का कोई साधन नहीं है।