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निर्माणाधीन इमारतों के कारण किसी को हुई परेशानी तो लगेगा जुर्माना

Sun, 12 Feb 2017 12:40 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sun, 12 Feb 2017 12:40 AM IST
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If any inconvenience caused due to the construction of buildings will be fined
Municipal Corporation office Chandigarh - फोटो : File Photo
अब किसी निर्माणाधीन इमारत के आसपास धूल-मिट्टी और वायु प्रदूषण होता है जिस कारण सफाई व्यवस्था और लोगों को दिक्कत होती है ऐसी सूरत में इमारत के मालिक और निर्माण करने वाले ठेकेदार पर कार्रवाई की जाएगी।
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नगर निगम ने इसके लिए पब्लिक नोटिस जारी किया है इसके तहत 10 हजार रुपये जुर्माना लगाने का भी प्रावधान रखा गया है। नोटिस के अनुसार यह भी सुनिश्चित किया गया है कि वाहनों से लाई जा रही निर्माण सामग्री भी सड़क पर गिरनी नहीं चाहिए।
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इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि निर्माण सामग्री ले जाते समय भी धूल और मिट्टी न उड़े। नोटिस के अनुसार अगर इन नियमों का उल्लंघन बार-बार होता है तो वाहन जब्त किया जाएगा। साथ ही मकान को सप्लाई होने वाला पानी को भी बंद किया जा सकता है। 
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