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Haryana: हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे IAS विजय दहिया, फिलहाल राहत नहीं, हरियाणा सरकार को नोटिस
Fri, 19 May 2023 06:39 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Fri, 19 May 2023 06:39 PM IST
सार
विजय दहिया ने अग्रिम जमानत की मांग को लेकर पंचकूला की जिला अदालत में याचिका दाखिल की थी जिसे खारिज कर दिया गया था। जिला अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब चाची ने हाईकोर्ट की शरण ली है।
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हरियाणा कौशल विकास मिशन रिश्वत मामले में आईएएस विजय दहिया की अग्रिम जमानत याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने उन्हें फिलहाल कोई राहत न देते हुए हरियाणा सरकार समेत अन्य को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। पंचकूला जिला अदालत से याचिका खारिज होने के बाद दहिया ने हाईकोर्ट की शरण ली है।
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हरियाणा रोजगार कौशल निगम में बिल पास करवाने की एवज में रिश्वत लेने की आरोपी पूनम चोपड़ा को हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था। इस मामले में रिश्वत के पांच लाख रुपये पकड़े गए थे। शिकायतकर्ता रिंकू मनचंदा ने ब्यूरो को दी शिकायत में बताया था कि आयुक्त विजय दहिया से व्हाट्सएप पर पूनम चोपड़ा ने उसके सामने बात की थी और इसके बाद शिकायतकर्ता ने अपनी पेमेंट लेने के लिए एडवांस में दो लाख रुपये दे दिए थे। जिस दिन पूनम चोपड़ा को बकाया तीन लाख रुपये देने आया तो उस दिन भी उसने शिकायतकर्ता के सामने विजय दहिया से बात की।
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पूनम चोपड़ा ने उसे बताया कि दो लाख पहले और तीन लाख रुपये अब आ गए हैं। इसके बाद ब्यूरो ने महिला को गिरफ्तार कर लिया था। पूनम चोपड़ा का मोबाइल भी कब्जे में लिया था। इस मामले में विजय दहिया ने अग्रिम जमानत की मांग को लेकर पंचकूला की जिला अदालत में याचिका दाखिल की थी जिसे खारिज कर दिया गया था। जिला अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब चाची ने हाईकोर्ट की शरण ली है। याचिका में कहा गया कि उनके खिलाफ इस मामले में कोई सबूत नहीं है और उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है।
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