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भ्रष्टाचार मामला: IAS अधिकारी संजय पोपली को अदालत से झटका, जमानत याचिका खारिज

Tue, 30 Aug 2022 12:01 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मोहाली (पंजाब)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मोहाली (पंजाब) Published by: ajay kumar Updated Tue, 30 Aug 2022 12:01 AM IST
सार

गिरफ्तारी के दौरान संजय पोपली के घर से सोने की 9 ईंट, 49 बिस्कुट, 12 सिक्के, चांदी की तीन ईंटें, 18 सिक्के, एप्पल के चार आईफोन, एक अन्य मोबाइल, दो महंगी घड़ियां और साढ़े तीन लाख की नकदी बरामद हुई थी।

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IAS officer Sanjay Popli bail plea rejected
आईएएस अधिकारी संजय पोपली। - फोटो : फाइल

विस्तार

भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी संजय पोपली को जिला अदालत से झटका लगा है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब उन्हें जमानत के लिए हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ेगी। विजिलेंस की टीम ने 21 जून को संजय पोपली को गिरफ्तार किया था। पोपली पर 7 करोड़ रुपये के टेंडर पास करने के एवज में एक फीसदी रिश्वत लेने का आरोप है। 

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इस मामले में शिकायतकर्ता करनाल निवासी संजय कुमार हैं। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया था कि वह कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड नाम की एक फर्म से जुड़े हैं और सरकारी ठेकेदार हैं। जब संजय पोपली वाटर सप्लाई एवं सीवरेज बोर्ड में सीईओ के पद पर थे तो उन्होंने अपने सहायक सचिव संदीप वत्स के साथ मिलकर साढ़े 7 करोड़ रुपये का टेंडर पास करने के लिए रिश्वत की मांग की थी। 
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रिश्वत के तौर पर पहली किश्त दे भी दी थी। दूसरी रकम देने के दौरान पोपली को चंडीगढ़ और संदीप वत्स को जालंधर से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के दौरान संजय पोपली के घर से सोने की 9 ईंट, 49 बिस्कुट, 12 सिक्के, चांदी की तीन ईंटें, 18 सिक्के, एप्पल के चार आईफोन, एक अन्य मोबाइल, दो महंगी घड़ियां और साढ़े तीन लाख की नकदी बरामद हुई थी।

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