फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   housing board_ut administration_Penalty

हाउसिंग बोर्ड, यूटी प्रशासन पर लगा जुर्माना, जानिए क्यों

Tue, 10 Dec 2013 01:36 PM IST
अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 10 Dec 2013 01:36 PM IST
विज्ञापन
housing board_ut administration_Penalty
चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड और चंडीगढ़ प्रशासन के गैर जिम्मेदार रवैये पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्ती करते हुए दोनों पर तीन-तीन हजार रुपये की कॉस्ट लगाई है।
विज्ञापन


चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट आवंटन मामले में जवाब देने में हो रही देरी पर यह कॉस्ट लगाई गई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने दोनों के रवैये पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। मामले की आगामी सुनवाई 13 जनवरी के लिए निर्धारित की गई है।
विज्ञापन


यह है स्कीम
 
सीएचबी की तरफ से ए कैटेगरी के 252 फ्लैट बनाए जाने हैं। ए कैटेगरी का फ्लैट दो हजार वर्ग फीट (तीन बेडरूम) में बनना है। इसके लिए 312 असफल आवेदक हैं। बी कैटेगरी के 168 फ्लैट 1400 वर्ग फीट (दो बेडरूम) में बनने हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


इसके असफल आवेदक 155 हैं।  सी कैटेगरी के 3066 फ्लैट बनने हैं और यह फ्लैट 900 वर्ग फीट में बनेंगे। इसके असफल आवेदक 2976 हैं। डी कैटेगरी के 444 फ्लैट बनने हैं और इसके असफल आवेदक 438 हैं।

-14 जनवरी, 2008 को लांच हुई थी योजना
-7811 आवेदन मिले थे
-3930 ड्रा में सफल रहे थे
-3881 ड्रा में असफल रहे थे
-4 नवंबर, 2010 को निकाला गया था ड्रा

चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने भी प्रशासन के कर्मचारियों की आवासीय योजना के लिए चार साल पहले प्रशासन के पास 25 फीसदी हिस्सा जमा नहीं कराया था।

प्रशासन ने हालांकि सीएचबी को जमीन अलॉट नहीं की थी, लेकिन सेक्टर-52, 53, 56 में इस आवासीय योजना के लिए फ्लैट बनाने के लिए जमीन की मार्किंग की थी और नियमों के अनुसार सीएचबी को इसके बाद 25 फीसदी हिस्सा जमा कराना था, लेकिन सीएचबी ने ऐसा नहीं किया।


अब याची पक्ष ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में स्कीम को लेकर गहराए विवाद के हल के लिए याचिका दाखिल की है। याचिका में प्रशासन और हाउसिंग बोर्ड को प्रतिवादी बनाया गया है।

मामले की पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दोनों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed