फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   horrible exposure about burail jail break case accused terrorist

खुलासाः बुड़ैल जेल में आतंकियों को मिलता था VIP ट्रीटमेंट

Wed, 29 Jul 2015 12:09 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 29 Jul 2015 12:09 PM IST
विज्ञापन
horrible exposure about burail jail break case accused terrorist

बुड़ैल जेल ब्रेक केस के आरोपियों को लेकर सीजेएम अदालत में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप अभियोजन पक्ष ने लगाए।

विज्ञापन


अभियोनज पक्ष का कहना है कि जेल अधिकारी और कर्मचारी आतंकी जगतार सिंह हवारा, परमजीत सिंह भ्यौरा और जगतार सिंह तारा को लग्जरी सुविधाएं उपलब्ध कराते थे। उन्हें जेल में ‘होटल ट्रीटमेंट’ दिया करते थे।

विज्ञापन

मुहैया कराया गया इलेक्ट्रॉनिक का सामान

horrible exposure about burail jail break case accused terrorist

अभियोजन पक्ष की तरफ से पेश सरकारी वकील जेपी सिंह के मुताबिक बिना जांच पड़ताल के आरोपियों को इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें मुहैया कराई जाती थीं। इनमें टीवी, स्टीरियो सिस्टम, रेडियो आदि शामिल था। इसके अलावा हवारा, भ्यौरा ने वेटलिफ्टिंग के सामान की भी मांग की थी, जिसे मंजूर कर लिया गया था। जेल में बाद में डंबल, लोहे की रॉड बरामद भी हुई थी।

सरकारी वकील के अनुसार जेल में आरोपियों को होटल की तरह वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। सरकारी वकील के मुताबिक सुरंग खोदने की आवाज का पता न चले सके इसके लिए टीवी, रेडियो की आवाज तेज कर दी जाती थी। इसी तरह जिम के सामान और लोहे की रॉड का इस्तेमाल जेल ब्रेक के लिए किया गया था। मामले की अगली सुनवाई चार अगस्त को होगी।

वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई तारा की पेशी

horrible exposure about burail jail break case accused terrorist

मंगलवार को हुई केस की सुनवाई के दौरान आतंकी जगतार सिंह तारा की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई। तारा के मामले में अभी तक पुलिस ने चार्जशीट दायर नहीं की है। चार्जशीट दायर होने के बाद केस में उसका ट्रायल अलग से चलाया जा सकता है।

तारा को इस वर्ष जनवरी में पंजाब पुलिस ने थाइलैंड से गिरफ्तार किया था। वहीं यूटी पुलिस अब तक तारा का रिमांड हासिल करने में नाकाम रही है। पहले जिला अदालत से और अभी हाल ही में उसकी रिमांड की अर्जी हाईकोर्ट से भी खारिज हो चुकी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed