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नंबर कम आने पर मुंह पर कालिख पोतकर घुमाने के मामले में स्कूल पहुंचा हाईकोर्ट, जानिए क्यों
Wed, 18 Dec 2019 10:40 AM IST
खुशबू गोयल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: खुशबू गोयल
Updated Wed, 18 Dec 2019 10:40 AM IST
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पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट
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नौ साल की बच्ची के टेस्ट में नंबर कम आने पर स्कूल में मुंह काला करके घुमाने के मामले में स्कूला ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल, मामला सामने आने के बाद सरकार द्वारा बंद किए स्कूल ने आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करके जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
याचिका दाखिल करते हुए स्कूल ने एडवोकेट पंकज मानी के माध्यम से हाईकोर्ट के समक्ष स्कूल बंद करने के आदेश को चुनौती दी। याची ने दलील देते हुए कहा कि स्कूल बंद करने का निर्णय जारी करके हरियाणा एजुकेशन रूल्स 2003 के रूल 43 का उल्लंघन किया गया है। याची ने बताया कि वर्तमान में स्कूल में 169 छात्र हैं, जो अप्रैल 2019 से पढ़ रहे हैं और स्कूल बंद होने से उनका भविष्य दांव पर लग गया है।
याची पक्ष की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के आदेश सहित शिक्षा सचिव व डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर के आदेश अगली सुनवाई पर पेश करने का आदेश दिया है। साथ ही स्कूल को यह कहा गया है कि वह गेट पर नोटिस लगाएं, मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इससे लोगों के बीच यह भय नहीं रहेगा कि स्कूल बंद होने जा रहा है।
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याचिका दाखिल करते हुए स्कूल ने एडवोकेट पंकज मानी के माध्यम से हाईकोर्ट के समक्ष स्कूल बंद करने के आदेश को चुनौती दी। याची ने दलील देते हुए कहा कि स्कूल बंद करने का निर्णय जारी करके हरियाणा एजुकेशन रूल्स 2003 के रूल 43 का उल्लंघन किया गया है। याची ने बताया कि वर्तमान में स्कूल में 169 छात्र हैं, जो अप्रैल 2019 से पढ़ रहे हैं और स्कूल बंद होने से उनका भविष्य दांव पर लग गया है।
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याची पक्ष की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के आदेश सहित शिक्षा सचिव व डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर के आदेश अगली सुनवाई पर पेश करने का आदेश दिया है। साथ ही स्कूल को यह कहा गया है कि वह गेट पर नोटिस लगाएं, मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इससे लोगों के बीच यह भय नहीं रहेगा कि स्कूल बंद होने जा रहा है।
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