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डीजल ऑटो को कैब परमिट पर रोक जारी रहेगी

Sat, 06 Feb 2016 12:33 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sat, 06 Feb 2016 12:33 PM IST
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highcourt said, no cab permit to diesal auto

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब में डीजल ऑटो को कैब परमिट देने देने और रजिस्ट्रेशन करने पर रोक बरकरार रखी है। यह सख्ती हाईकोर्ट की ओर से डीजल ऑटो को परमिट देने पर पहले लगाई गई रोक के बावजूद राज्यस्तरीय परमिट शुरू करने के कारण बरती गई थी। एक कंपनी विशेष के ऑटो को परमिट दिए जा रहे थे।

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इस पर हाईकोर्ट ने इस वर्ग में कंपनी के आटो के रजिस्ट्रेशन पर भी रोक लगाई थी। एक याचिका में हाईकोर्ट का ध्यान आकर्षित किया गया था कि पंजाब में प्रदूषण के मद्देनजर डीजल ऑटो पर जहां हाईकोर्ट नए परमिट जारी करने पर प्रतिबंध लगा चुका था। वहीं पंजाब सरकार पूरे प्रदेश में ऑटो संचालन संबंधी मैक्सी परमिट जारी कर रही है।
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इसी को लुधियाना की ऑटो रिक्शा एसोसिएशन ने एडवोकेट सरदविंदर गोयल के माध्यम से चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। बेंच ने ट्रांस्पोर्ट सेक्रेटरी और कमिश्नर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। सरकार ने जवाब के लिए समय मांगा था, उधर, याचिकाकर्ता ने नए परमिट देने पर रोक लगाने की मांग की थी।
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बेंच ने सरकार को समय प्रदान कर दिया था, लेकिन साथ ही डीजल ऑटो को मैक्सी कैब के नए परमिट देने पर रोक लगाने के साथ इस वर्ग में पंजीकरण पर भी रोक लगा दी थी। शुक्रवार को सुनवाई केदौरान कंपनी भी पेश हुई।


कहा कि रोक के आदेश में संशोधन किया जाना चाहिए, परमिट पर रोक भले जारी रखी जाए, लेकिन पंजीकरण से रोक हटा ली जाए। हाईकोर्ट ने कंपनी को कोई राहत नहीं दी है। साथ ही कंपनी को पहले प्रतिवादी बनने की अर्जी दायर करने को कहा है।

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