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हाईकोर्ट से इजाजत, पाक गायक मोहम्मद अली चंडीगढ़ में कर सकेंगे कार्यक्रम
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़।
Updated Wed, 15 Jun 2016 11:34 AM IST
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पाकिस्तानी गजल गायक मोहम्मद अली
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भारत में लाइव कंसर्ट करने के लिए आए पाकिस्तानी गजल गायक मोहम्मद अली को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने उनके वीजा पर मल्टीपल एंट्री की आज्ञा दे दी है। मुंबई के अविटल पोस्ट स्टूडियोज लिमिटेड की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस एम. जयपॉल ने संबंधित प्रतिवादी पक्ष को 22 जून के लिए नोटिस भी जारी किया है।
याचिकाकर्ता कंपनी की ओर से कोर्ट में उपस्थित एडवोकेट ईशा गोयल ने बताया कि याची कंपनी ने पाकिस्तानी गजल गायक मोहम्मद अली के साथ भारत में लाइव कंसर्ट के लिए बीते मार्च महीने में करार किया था। इसी करार के तहत गायक मोहम्मद अली चंडीगढ़ में भी कार्यक्रम करने वाले हैं।
याचिका में कहा गया है कि गायक मोहम्मद अली को सिंगल एंट्री एक साल का वीजा मिला हुआ है, जिसके तहत वे भारत में लगातार 30 दिन से अधिक समय तक नहीं रह सकते। गायक मोहम्मद अली गत 17 मई को भारत आए थे और यहां ठहरे हुए 16 जून को उनके लगातार 30 दिन हो जाएंगे। ऐसे में वे 16 जून के बाद भारत में नहीं रुक सकते।
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याचिका में आगे कहा गया है कि गायक मोहम्मद अली ने वीजा के लिए फॉरेन रजिस्ट्रेशन कार्यालय में रिप्रेजेंटेशन दी इंप्लायमेंट देने की मांग रखी है, लेकिन उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से इस मामले में दखल दिए जाने की मांग की है ताकि इस माह के अंत में गायक मोहम्मद अली का चंडीगढ़ में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम आयोजित किया जा सके।
हाईकोर्ट ने इस पर गायक मोहम्मद अली को मल्टीपल एंट्री की इजाजत देने के साथ ही केंद्र सरकार से उनके आवेदन पर जल्द फैसला लेने के निर्देश भी जारी किए। जस्टिस एम. जयपॉल ने यह भी कहा कि जब तक केंद्र सरकार इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करती, तब तक गायक मोहम्मल अली के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
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याचिकाकर्ता कंपनी की ओर से कोर्ट में उपस्थित एडवोकेट ईशा गोयल ने बताया कि याची कंपनी ने पाकिस्तानी गजल गायक मोहम्मद अली के साथ भारत में लाइव कंसर्ट के लिए बीते मार्च महीने में करार किया था। इसी करार के तहत गायक मोहम्मद अली चंडीगढ़ में भी कार्यक्रम करने वाले हैं।
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याचिका में कहा गया है कि गायक मोहम्मद अली को सिंगल एंट्री एक साल का वीजा मिला हुआ है, जिसके तहत वे भारत में लगातार 30 दिन से अधिक समय तक नहीं रह सकते। गायक मोहम्मद अली गत 17 मई को भारत आए थे और यहां ठहरे हुए 16 जून को उनके लगातार 30 दिन हो जाएंगे। ऐसे में वे 16 जून के बाद भारत में नहीं रुक सकते।
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याचिका में आगे कहा गया है कि गायक मोहम्मद अली ने वीजा के लिए फॉरेन रजिस्ट्रेशन कार्यालय में रिप्रेजेंटेशन दी इंप्लायमेंट देने की मांग रखी है, लेकिन उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से इस मामले में दखल दिए जाने की मांग की है ताकि इस माह के अंत में गायक मोहम्मद अली का चंडीगढ़ में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम आयोजित किया जा सके।
हाईकोर्ट ने इस पर गायक मोहम्मद अली को मल्टीपल एंट्री की इजाजत देने के साथ ही केंद्र सरकार से उनके आवेदन पर जल्द फैसला लेने के निर्देश भी जारी किए। जस्टिस एम. जयपॉल ने यह भी कहा कि जब तक केंद्र सरकार इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करती, तब तक गायक मोहम्मल अली के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।