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Highcourt: नाबालिग को अगवा करने के मामले में हरियाणा पुलिस रही नाकाम, हाईकोर्ट ने सीबीआई को दिया नोटिस

Thu, 14 Mar 2024 04:09 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Thu, 14 Mar 2024 04:09 PM IST
सार

पंचकूला निवासी काजल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया था कि वह अपनी साथी के साथ रहना चाहती है और दोनों एक-दूसरे को पसंद करतीं हैं। उसकी साथी के परिजनों ने याची के खिलाफ अपहरण व अन्य धाराओं में मामला दर्ज करवाया था। इसकी जानकारी मिलने के बाद याची व उसकी साथी पुलिस थाने गए थे।  

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Highcourt Gives Notice To CBI after Haryana Police Failed In Kidnapping Of Minor
Punjab And Haryana Highcourt Chandigarh - फोटो : File Photo

विस्तार

पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा पिता को सौंपी गई नाबालिग लड़की का सहमति संबंध साथी काजल द्वारा अपहरण करने के मामले में पंचकूला पुलिस ने कोई भी सुराग होने से इनकार कर दिया। इस मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए गुरुवार को फिर से सुनवाई का निर्णय लिया है। 

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वहीं लंच के बाद काजल अपनी नाबालिग साथी के साथ अदालत में पेश हो गई और नाबालिग ने अपहरण होने से इनकार करते हुए पिता व पुलिस वालों पर बेरहमी से पिटाई का आरोप लगा दिया। ऐसे में मामले में आए बदलाव के बाद हाईकोर्ट ने नाबालिग को पंचकूला के आशियाना में भेजने का आदेश दिया है।
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पंचकूला निवासी काजल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया था कि वह अपनी साथी के साथ रहना चाहती है और दोनों एक-दूसरे को पसंद करतीं हैं। उसकी साथी के परिजनों ने याची के खिलाफ अपहरण व अन्य धाराओं में मामला दर्ज करवाया था। इसकी जानकारी मिलने के बाद याची व उसकी साथी पुलिस थाने गए थे। वहां से उसकी साथी के परिजन उसे अपने साथ लेकर चले गए। 
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इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर पंचकूला पुलिस ने याची की साथी को उत्तर प्रदेश से लाकर हाईकोर्ट में पेश किया था। हाईकोर्ट ने जब आयु के दस्तावेजों को जांचा तो प्रथम दृष्टतया याची की साथी नाबालिग पाई गई। इसके साथ ही यह भी पता चला कि पंचकूला में दोनों जब साथ में रह रहे थे तो नाबालिग से कोठी में सफाई का काम करवाया जा रहा था। इसके बाद हाईकोर्ट ने नाबालिग को उसके परिजनों के साथ भेज दिया था। पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस को आदेश दिया था कि अगवा की गई काजल की नाबालिग साथी को अदालत में पेश किया जाए।

मामला बुधवार को सुबह सुनवाई के लिए पहुंचा तो पंचकूला पुलिस की ओर से बताया गया कि अत्याधिक प्रयास के बावजूद नाबालिग और काजल दोनों का पता नहीं लगाया जा सका। हाईकोर्ट ने पुलिस के रवैये को लचर बताते हुए इस मामले की जांच को लेकर सीबीआई को नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही पंचकूला पुलिस की डीएसपी हिमाधरी कौशिक को इस मामले में प्रतिदिन जांच का ब्योरा लेकर पेश होने का आदेश दिया है।


लंच के बाद बदल गया माहौल
जिस काजल व उसकी नाबालिग साथी का पता लगाने में पंचकूला पुलिस अपनी बेबसी जता रही थी, वह दोनों जज के सामने पेश हो गई। काजल की नाबालिग साथी ने बताया कि वह अपनी मर्जी से उन्नाव से अंबाला तक पहुंची थी। अंबाला में उसे काजल मिली और तब से वह साथ रह रहे हैं। नाबालिग ने बताया कि कस्टडी जब उसके पिता को दी गई तो सेक्टर 25 पुलिस चौकी में उनके साथ पिता व पुलिसकर्मियों ने मारपीट की। यदि वहां की सीसीटीवी फुटेज मंगवाई जाए तो यह साफ देखा जा सकता है। हाईकोर्ट ने अब इस मामले की सुनवाई वीरवार को रखी है और नाबालिग के पिता के साथ जाने से इन्कार करने पर उसे आशियाना भेज दिया है।

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