फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   highcourt give big relief to 34 custom officers

हाईकोर्ट से 34 कस्टम अधिकारियों को मिली राहत

Sat, 13 Feb 2016 07:52 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़।
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़। Updated Sat, 13 Feb 2016 07:52 PM IST
विज्ञापन
highcourt give big relief to 34 custom officers

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कस्टम विभाग के 34 अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई कार्रवाई रद्द कर दी है। इन अधिकारियों पर छानबीन किए बिना कस्टम ड्यूटी के चार लाख 17 हजार रुपये फर्जी बिल के आधार पर कंपनियों को राशि लौटाने के घपले का आरोप था।

विज्ञापन


परमिंदर कुमार और अमनदीप सिंह ने आपराधिक षड्यंत्र रच कर कस्टम अधिकारियों की मिलीभगत से ऐसी कंपनियों का 50 करोड़ रुपये का कारोबार दिखाया था, जो कंपनियां अस्तित्व में थी ही नहीं।
विज्ञापन


इसी कारोबार की कस्टम ड्यूटी के कथित फर्जी बिल बनाए गए थे। सीबीआई ने कस्टम अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आपराधिक कार्रवाई शुरू की थी। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी कि सीबीआई ने कस्टम अधिकारियों को कार्रवाई से पहले कोई नोटिस नहीं दिया और न ही केंद्र सरकार को सूचित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन


दलील दी थी कि कस्टम एक्ट के तहत कस्टम विभाग के अधिकारी पर कार्रवाई से पहले एक महीने का नोटिस देना जरूरी है, लेकिन नोटिस नहीं दिया गया, इसलिए कार्रवाई नहीं की जा सकती। हाईकोर्ट ने यह दलील मंजूर करते हुए एफआईआर रद्द करने और मामले का ट्रायल खत्म करने की मांग मंजूर कर ली है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed