{"_id":"57a4197d4f1c1b393a2b925d","slug":"highcourt-district-court-social-website-social-media-on-mobile-social-media-district-judge","type":"story","status":"publish","title_hn":"हाईकोर्ट का फरमान, जिला जजों को मोबाइल पर सोशल साइट देखने पर रोक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हाईकोर्ट का फरमान, जिला जजों को मोबाइल पर सोशल साइट देखने पर रोक
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़।
Updated Fri, 05 Aug 2016 03:53 PM IST
विज्ञापन
कोर्ट
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अदालती कामकाज के समय मोबाइल फोन पर इंटरनेट का इस्तेमाल सोशल वेबसाइट देखने के लिए न किया जाए। ये निर्देश पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने पंजाब, हरियाणा और यूटी चंडीगढ़ के सभी जिला व सेशन जजों को निर्देश जारी किए।
जिला व सेशन जजों को जारी पत्र में कहा गया है कि सभी ज्युडीशियल अफसरों और कोर्ट अधिकारियों को निर्देश दिए जाएं कि वे अदालती कामकाज के समय के दौरान मोबाइल फोन पर इंटरनेट का इस्तेमाल वाट्सऐप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सोशल वेबसाइट देखने के लिए न करें।
पत्र में यह भी कहा गया है कि अदालती कामकाज के समय के दौरान सोशल वेबसाइट केवल आपात स्थिति में या आधिकारिक उद्देश्य से ही की जाए। इन परिस्थितियों के अलावा यदि कोई ज्युडीशियल अधिकारी या कोर्ट अधिकारी मोबाइल फोन पर इंटरनेट का इस्तेमाल वाट्सऐप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि देखता पाया गया तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट ने जुलाई माह के दौरान पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी ऐसा ही आदेश जारी किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
जिला व सेशन जजों को जारी पत्र में कहा गया है कि सभी ज्युडीशियल अफसरों और कोर्ट अधिकारियों को निर्देश दिए जाएं कि वे अदालती कामकाज के समय के दौरान मोबाइल फोन पर इंटरनेट का इस्तेमाल वाट्सऐप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सोशल वेबसाइट देखने के लिए न करें।
विज्ञापन
पत्र में यह भी कहा गया है कि अदालती कामकाज के समय के दौरान सोशल वेबसाइट केवल आपात स्थिति में या आधिकारिक उद्देश्य से ही की जाए। इन परिस्थितियों के अलावा यदि कोई ज्युडीशियल अधिकारी या कोर्ट अधिकारी मोबाइल फोन पर इंटरनेट का इस्तेमाल वाट्सऐप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि देखता पाया गया तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट ने जुलाई माह के दौरान पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी ऐसा ही आदेश जारी किया था।
विज्ञापन