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आयुध डिपो मामला, हाईकोर्ट का रवैया सख्त
सुमेश ठाकुर/ अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Tue, 11 Mar 2014 09:31 PM IST
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गुड़गांव और फरीदाबाद में एयरफोर्स के आयुध डिपो के प्रतिबंधित दायरे में अवैध निर्माण के मामले में आज हाईकोर्ट का रुख सख्त दिखा। मामले की जांच के लिए गठित केंद्रीय कमेटी पर हाईकोर्ट ने गहरी असंतुष्टि जताई।
हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश जारी किए कि इस कमेटी को नए सिरे से बनाया जाए और कमेटी में गुड़गांव और फरीदाबाद नगर निगम, डिफेंस और हरियाणा सरकार के उच्च अधिकारियों को शामिल किया जाए।
इस मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की है। मामले की अगली सुनवाई 22 मार्च को होगी।
सनद रहे कि गुड़गांव स्थित एयरफोर्स के आयुध डिपो और फरीदाबाद स्थित एयरफोर्स स्टेशन के प्रतिबंधित दायरे में हाईकोर्ट ने किसी भी निर्माण पर प्रतिबंध लगा रखा है।
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हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश जारी किए कि इस कमेटी को नए सिरे से बनाया जाए और कमेटी में गुड़गांव और फरीदाबाद नगर निगम, डिफेंस और हरियाणा सरकार के उच्च अधिकारियों को शामिल किया जाए।
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इस मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की है। मामले की अगली सुनवाई 22 मार्च को होगी।
सनद रहे कि गुड़गांव स्थित एयरफोर्स के आयुध डिपो और फरीदाबाद स्थित एयरफोर्स स्टेशन के प्रतिबंधित दायरे में हाईकोर्ट ने किसी भी निर्माण पर प्रतिबंध लगा रखा है।
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