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आयुध डिपो मामला, हाईकोर्ट का रवैया सख्त

Tue, 11 Mar 2014 09:31 PM IST
सुमेश ठाकुर/ अमर उजाला, चंडीगढ़
सुमेश ठाकुर/ अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 11 Mar 2014 09:31 PM IST
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Highcourt Attitude Strict on Central Commette for Weapon Depot
गुड़गांव और फरीदाबाद में एयरफोर्स के आयुध डिपो के प्रतिबंधित दायरे में अवैध निर्माण के मामले में आज हाईकोर्ट का रुख सख्त दिखा। मामले की जांच के लिए गठित केंद्रीय कमेटी पर हाईकोर्ट ने गहरी असंतुष्टि जताई।
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हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश जारी किए कि इस कमेटी को नए सिरे से बनाया जाए और कमेटी में गुड़गांव और फरीदाबाद नगर निगम, डिफेंस और हरियाणा सरकार के उच्च अधिकारियों को शामिल किया जाए।
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इस मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की है। मामले की अगली सुनवाई 22 मार्च को होगी।

सनद रहे कि गुड़गांव स्थित एयरफोर्स के आयुध डिपो और फरीदाबाद स्थित एयरफोर्स स्टेशन के प्रतिबंधित दायरे में हाईकोर्ट ने किसी भी निर्माण पर प्रतिबंध लगा रखा है।
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