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Chandigarh News: हाईकोर्ट की सरकार व विजिलेंस को चेतावनी, अगली सुनवाई पर जवाब नहीं आया तो जुर्माने के लिए रहें तैयार

Sat, 30 Mar 2024 01:26 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 30 Mar 2024 01:26 AM IST
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High Court's warning to government and vigilance

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-फरीदाबाद नगर निगम घोटाला : फर्जी बिलों का भुगतान और बिना कार्य के ही कंपनियों को भुगतान करने का है याचिका में आरोप
-स्थानीय निवासी कृष्ण लाल गेरा ने दाखिल की है जनहित याचिका

अमर उजाला ब्यूरो

चंडीगढ़। फरीदाबाद नगर निगम अधिकारियों द्वारा मिलीभगत कर निजी कंपनियों को बिना कार्य के ही भुगतान तथा फर्जी बिलों के भुगतान से निगम को करोड़ों का चूना लगाने के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार व विजिलेंस ब्यूरो से जवाब मांगा है। साथ ही इस मामले में अभी तक की जांच की स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि अगली सुनवाई तक जवाब नहीं आया तो दोनों जुर्माने के लिए तैयार रहें। फरीदाबाद निवासी कृष्ण लाल गेरा ने याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया कि निगम के अधिकारी निजी कंपनियों के साथ मिलीभगत कर सरकार को करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। निजी कंपनियों को बिना किसी काम के फर्जी बिलों के आधार पर भुगतान किया जा रहा है। हाईकोर्ट को बताया गया कि एक रिसर्च टीम ने 2015 में सड़कों के नमूने लिए थे और जब इनकी जांच की गई तो पाया गया कि इसमें इस्तेमाल की गई सामग्री निम्न गुणवत्ता की थी। याची ने कहा कि सही प्रकार की सामग्री का इस्तेमाल हो यह सुनिश्चित करना निगम की जिम्मेदारी है लेकिन ऐसा नहींं किया गया और बिल पास कर दिए गए। याची ने कहा कि सरकारी संपत्ति का इस प्रकार दुरूपयोग न हो इसके लिए अभी कदम उठाने की जरूरत है। याची ने हाईकोर्ट से अपील की कि सड़क, फुटपाथ, सीवरेज व अन्य विकास कार्यों में घटिया सामग्री इस्तेमाल हुई है या बढिय़ा इसकी जांच करवाई जानी चाहिए। जांच के बाद ही पहचान हो सकेगी कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है।
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