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Chandigarh : वित्त और शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को भारी पड़ी अदालत के आदेश की अवहेलना, वेतन रोकने का आदेश
Fri, 08 Dec 2023 01:05 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Fri, 08 Dec 2023 01:05 AM IST
सार
हाईकोर्ट ने इन शिक्षकों को सेवा लाभ जारी होने तक वित्त और शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिवों का वेतन रोकने का आदेश जारी किया है।
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हाईकोर्ट
- फोटो : amar ujala
विस्तार
पंजाब में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को अपने अधीन लेने के बाद पूर्व में दी गई सेवाओं को जोड़ने के हाईकोर्ट के आदेश का पालन न करना अधिकारियों को भारी पड़ गया। हाईकोर्ट ने इन शिक्षकों को सेवा लाभ जारी होने तक वित्त और शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिवों का वेतन रोकने का आदेश जारी किया है।
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अनिल कुमार व अन्य ने हाईकोर्ट में बताया कि याचिकाकर्ताओं ने 2012 में कहा गया था कि सरकारी स्कूलों में शामिल होने पर उनके वेतन निर्धारण के लिए सहायता प्राप्त स्कूलों में दी गई सेवाओं को भी जोड़ा जाए। इस पर हाईकोर्ट ने सेवाओं को जोड़कर वेतन तय करने का आदेश दिया था, जिसका पालन सरकार ने नहीं किया।
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16 अगस्त 2023 को सरकार ने कहा था कि आदेश का पालन करने की दिशा में काम किया जा रहा है। तीन माह बाद जब मामला दोबारा सुनवाई के लिए पहुंचा तो हाईकोर्ट ने पाया कि अभी तक राज्य सरकार आदेश का पालन करने में विफल रही है। इस पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि जब तक सख्त आदेश जारी नहीं किए जाएंगे तब तक पालन नहीं होगा।
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ऐसे में हाईकोर्ट ने वित्त और शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिवों का वेतन रोकने का आदेश जारी किया। इन अधिकारियों को तब तक वेतन जारी न करने का आदेश दिया है जब तक कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो जाता। इस याचिका पर अब सुनवाई फरवरी माह में होगी।