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Chandigarh News: माननीयों पर लंबित मामलों के निपटारे में हो रही देरी, हरियाणा व पंजाब के DGP हाईकोर्ट में तलब

Thu, 19 Jan 2023 09:45 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Thu, 19 Jan 2023 09:45 PM IST
सार

आदेश के बावजूद ठोस कार्रवाई नहीं होने पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अब 22 फरवरी को मामले की सुनवाई के दौरान दोनों प्रदेशों के डीजीपी को हाईकोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।

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High Court summoned DGPs of Punjab and Haryana
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पूर्व और मौजूदा सांसदों/विधायकों के खिलाफ दर्ज लंबित मामलों के निपटारे में देरी पर कड़ा रुख अपनाते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अब हरियाणा व पंजाब के डीजीपी को तलब कर लिया है। दोनों राज्यों के जवाब पर असंतुष्टि जताते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अब डीजीपी को कोर्ट में पेश होकर देरी पर जवाब देना होगा। 

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हाईकोर्ट ने यह फरमान इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश पर लिए संज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए हैं। गुरुवार को पंजाब और हरियाणा ने माननीयों पर लंबित मामलों का जल्द निपटारा करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों के जवाब पर असंतुष्टि जता दी। कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर भी दोनों को फटकार लगाते हुए कहा था कि इन मामलों का ट्रायल पूरा होने में हो रही देरी से न सिर्फ समय की बर्बादी हो रही है, बल्कि आरोपियों को गवाहों को प्रभावित करने का समय भी मिल रहा है। 
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हाईकोर्ट ने कहा था कि ट्रायल में देरी से आरोपी भी पीड़ित रहता है, क्योंकि उस पर लगा कलंक बना रहता है। हाईकोर्ट ने मामले में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के डीजीपी समेत जांच एजेंसियों के निदेशकों को आदेश दिया था कि वह हर संभव कोशिश कर ट्रायल में हो रही देरी को कम करें। 
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हाईकोर्ट ने कहा था कि जांच एजेंसियों ने हाईकोर्ट में इन केसों को लेकर जो स्टेटस रिपोर्ट दायर की है, उससे कुछ खास होता नजर नहीं आ रहा है। कुछ कार्रवाई जरूर हुई है, पूर्व और मौजूदा सांसदों/विधायकों के खिलाफ दर्ज मामलों की जांच में तेजी जरूर आ रही है लेकिन यह भी नजर आ रहा है कि इन केसों के ट्रायल बेहद धीमी गति से चल रहे हैं। आदेश के बावजूद ठोस कार्रवाई नहीं होने पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अब 22 फरवरी को मामले की सुनवाई के दौरान दोनों प्रदेशों के डीजीपी को हाईकोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।

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