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हाईकोर्ट का किसानों को फरमान- पराली कहीं भी रखो जलाना नहीं, अगर जलाई तो भरना होगा जुर्माना
Sat, 21 Sep 2019 09:04 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Sat, 21 Sep 2019 09:04 AM IST
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पराली जलाना
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पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ चालान व जुर्माने पर रोक के आदेश के बाद हाईकोर्ट ने उनको चेताया है कि धान की कटाई शुरू होने वाली है और ऐसे में पराली कहीं भी रखो, लेकिन इसे जलाना नहीं। कोर्ट ने चेताया कि यदि पराली जलाई गई तो जुर्माना भुगतना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा पराली को चाहे अपने पास, शामलात जमीन या किसी भी अन्य तरीके से जमा किया जाए लेकिन जलाया नहीं जाए।
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हाईकोर्ट ने यह आदेश भारतीय किसान यूनियन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। हाईकोर्ट ने इसके लिए यूनियन के सदस्यों की जिम्मेदारी तय कर दी है कि वे ही यह सुनिश्चित करेंगे कि पराली न जलाई जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि पहले जिनके पराली जलाने को लेकर चालान किए गए हैं, उनके जुर्माने पर फिलहाल रोक जरूर लगा दी गई है।
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क्योंकि किसान जो पहले ही कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं उन पर और बोझ डालना उचित नहीं है। लेकिन यह सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि कहीं पराली जलाने का कोई उचित विकल्प खोजे जाएं । इसके लिए याचिकाकर्ता यूनियन के सदस्यों को भी इसके बेहतर समाधान के लिए आगे आना होगा।
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पराली की समस्या से निपटने के लिए दीर्घकालिक योजना जरूरी
जस्टिस आरएन रैना ने कहा बढ़ता वायु प्रदुषण एक घातक समस्या है ऐसे में पराली से निपटने के लिए एक दीर्घकालिक योजना जरूरी है। हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों के कृषि सचिवों से इस विषय में उनके विभिन्न विश्वविद्यालयों से साझे तौर पर काम कर ठोस हल निकालने के आदेश दिए हैं।
हाईकोर्ट ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से अब इस मामले में जवाब तलब किया है कि उनके पास इस समस्या से निपटने के लिए क्या योजना है। पराली के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने जो आदेश दिए हैं उन आदेशों की भी अगली सुनवाई पर हाईकोर्ट को जानकारी दिए जाने को कहा गया है