{"_id":"65d599b269f4350ebb02e560","slug":"high-court-stopped-recruitment-process-of-sanitary-inspectors-in-haryana-2024-02-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"Highcourt: हरियाणा सरकार को फिर झटका, सैनेटरी इंस्पेक्टर की भर्ती पर रोक, अगली सुनवाई पर देना होगा जवाब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Highcourt: हरियाणा सरकार को फिर झटका, सैनेटरी इंस्पेक्टर की भर्ती पर रोक, अगली सुनवाई पर देना होगा जवाब
Wed, 21 Feb 2024 12:08 PM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Wed, 21 Feb 2024 12:08 PM IST
सार
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सैनेटरी इंस्पेक्टर के 50 पदों के लिए आवेदन मांगा था। विज्ञापन के अनुसार इन पदों के लिए अनिवार्य योग्यता सैनेटरी में डिप्लोमा की थी। भर्ती के दौरान याचिकाकर्ता को पता चला कि आयोग इस भर्ती में सिविल इंजीनियरिंग वालों के आवेदन पर भी विचार कर रही है।
विज्ञापन
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : File Photo
विस्तार
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार व कर्मचारी चयन आयोग को बड़ा झटका देते हुए सैनेटरी इंस्पेक्टर की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार को अगली सुनवाई पर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
याचिका दाखिल करते हुए कैथल निवासी जितेंद्र कुमार ने एडवोकेट राजेश हुड्डा के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सैनेटरी इंस्पेक्टर के 50 पदों के लिए आवेदन मांगा था। विज्ञापन के अनुसार इन पदों के लिए अनिवार्य योग्यता सैनेटरी में डिप्लोमा की थी। भर्ती के दौरान याचिकाकर्ता को पता चला कि आयोग इस भर्ती में सिविल इंजीनियरिंग वालों के आवेदन पर भी विचार कर रही है।
याची ने कहा कि बिना डिप्लोमा के सिविल इंजीनियर डिग्री धारकों को इस पद के लिए योग्य नहीं माना जा सकता। साथ ही कहा कि विज्ञापन जारी होने के बाद योग्यता मानकों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट के नोटिस के जवाब में आयोग ने बताया कि जिन लोगों ने सैनेटरी में ब्रिज कोर्स कट ऑफ से पहले किया है उनके आवेदन पर विचार किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने इसपर अब भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है और याचिकाकर्ता की आपत्तियों को लेकर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
याचिका दाखिल करते हुए कैथल निवासी जितेंद्र कुमार ने एडवोकेट राजेश हुड्डा के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सैनेटरी इंस्पेक्टर के 50 पदों के लिए आवेदन मांगा था। विज्ञापन के अनुसार इन पदों के लिए अनिवार्य योग्यता सैनेटरी में डिप्लोमा की थी। भर्ती के दौरान याचिकाकर्ता को पता चला कि आयोग इस भर्ती में सिविल इंजीनियरिंग वालों के आवेदन पर भी विचार कर रही है।
विज्ञापन
याची ने कहा कि बिना डिप्लोमा के सिविल इंजीनियर डिग्री धारकों को इस पद के लिए योग्य नहीं माना जा सकता। साथ ही कहा कि विज्ञापन जारी होने के बाद योग्यता मानकों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट के नोटिस के जवाब में आयोग ने बताया कि जिन लोगों ने सैनेटरी में ब्रिज कोर्स कट ऑफ से पहले किया है उनके आवेदन पर विचार किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने इसपर अब भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है और याचिकाकर्ता की आपत्तियों को लेकर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन